Sidhi news:रॉयल्टी चोरी मामले में 9 के खिलाप नोटिस जारी
संवाददाता अविनय शुक्ला
Sidhi news:खनिज विभाग में लाखों की रॉयल्टी जमा न करने वालों पर खनिज विभाग अब एक्शन मोड में है। इस मामले में खनिज अधिकारी सीधी द्वारा 9 के खिलाफपत्र क्रमांक 1290 दिनांक 5 सितंबर को नोटिस जारी कर उल्लेखित किया है कि सीधी जिले के उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा मध्य प्रदेश गौण खजिज नियम 1996 के नियम 26, 30, 42 का उल्लंघन किए जाने के मामले में 9 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।
Sidhi news:जारी नोटिस में जिले के लवकेश सिंह पिता अनियार सिंह निवासी ग्राम देवरी तहसील मझौली, भानू प्रताप पाण्डेय पिता इंद्रदत्त निवासी हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन मे. एकेएस मिनरल्स एण्ड मार्बल पता आजाद वार्ड मंडला जिला मंडला, मे. केबीएस रॉक पता वीर सावरकर नगर इंदौर, नारायण रायण द्विवेदी पिता ठाकुरदास निवासी फुलवारी तहसील बहरी,नागेन्द्र सिंह चौहान पिता इंद्रदेव सिंह निवासी बढ़ौना तहसील चुरहट, मे. मैथिली कंट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रो. चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी निवासी विजयपुर तहसील सिहावल, विकास शुक्ला पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी अर्जुन नगर सीधी, विनोद सिंह, पिता इंद्रबहादुर सिंह निवासी हाटा तहसील हनुमना जिला मऊगंज के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है। इन सबके खिलाफ करीब 30 से 35 लाख रुपए से ज्यादा की रॉयल्टी जमा न होने की जानकारी मिली है। यदि इस समय पर राशि जमा नहीं करेंगे तो इन पर कार्यवाही की गाज भी गिरने को उम्मीद मानी जा रही है।
Sidhi news:बताया गया है कि उससे पहले भी राशि जमा करने को लेकर नोटिस जारी की गई थी लेकिन जब समय पर राशि जमा नहीं किए तो इस बार कड़ाई के साथ आदेश जारी करते हुए राशि जमा करने के लिए आदेश जारी किया गया है।
वसूली हेतु 30 दिन का दिया गया है समयः रॉयइ
Sidhi news: ईस संबंध में प्रभारी जिला खनिज अधिकारी एके राय ने बताया कि रॉयल्टी जमा न करने वालों को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है जिन्हें कि माह भर का समय दिया गया है। यदि राशि नहीं जमा करते तो उत्खनन पट्टों को निरस्त किया जाएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।