चार साल पहले पत्थर से कुचलकर मां-बेटी की कर दी थी निर्दयता से हत्या, कोर्ट से सुनाया दोहरा आजीवन कारावास
-आरोपी के साथ रहने की जिद कर रही थी महिला, इसलिए कर दी थी हत्या
सीहोर। चार साल पहले महिला और उसकी पांच साल की मासूम बेटी की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी रईस खान को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाष जैन ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला श्यामपुर थाना क्षेत्र का है। खास बात यह है कि अभियोजन ने इस प्रकरण में लिखित तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण विरल से विरलतम श्रेणी का होने के कारण आरोपी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया था। हालांकि न्यायालय ने आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 2 जून 2020 को श्यामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कादराबाद स्थित पार्वती नदी के किनारे घाटी पर ग्रामीण के खेत के पास दो लाशें पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इनमें एक महिला की लाश थी तथा दूसरी लाश पांच वर्षीय मासूम बालिका की थी। दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे और उनमें से खून बह रहा था। पुलिस से अमले में रईस खां का पकड़ा। जिसने पुलिस को बताया था कि उसके महिला के साथ घटना से तीन चार माह पूर्व से अवैध संबंध थे और 2 जून 2020 को मृतिका नीलू जाट अपनी पुत्री के साथ पत्नी बनकर रहने की जिद कर रही थी। इस बात पर विवाद भी हुआ। आरोपी मृतिका को भोपाल वाले किराए के कमरे पर ले जाकर रात को रुका। सुबह वहां से ग्राम कादराबाद पार्वती नदी के पास आकर पत्थरों से कुचलकर उनकी हत्या कर दी।
अपना जुर्म कबूल किया
जांच के दौरान पता चला कि ग्राम दोराहा के छोटा बाजार निवासी रईस खान के साथ मृतक महिला का विवाद हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर रईस खां के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाकर जांच की गई तो उसमें महिला का मोबाइल नंबर भी मिल गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रईस खां को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ की तो उसने मां-बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार की। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी रईस खा को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने की।