Mp news : मऊगंज जिले में खेतों में नरवाई जलाना अब अपराध! कलेक्टर ने लगाया सख्त प्रतिबंध, तोड़ने पर होगी भारी जुर्माने की कार्रवाई
Mp news : मऊगंज जिले में अब खेतों में नरवाई (फसल अवशेष) जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार जैन ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार, नरवाई जलाने पर अब किसानों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर ₹2500, दो से पांच एकड़ तक वाले किसानों पर ₹5000, और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर ₹15000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
कलेक्टर जैन ने कहा कि नरवाई जलाने से मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्मजीव, जैविक कार्बन और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और जलधारण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई को जलाने के बजाय पशु चारे, सीएनजी उत्पादन या औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग करें।
जिले में अब सभी कम्बाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रारीपर (Straw Reaper) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन मशीनों में यह सिस्टम नहीं होगा, उन्हें फसल काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी को इन मशीनों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि नियमों का कड़ाई से पालन हो सके।
Mp news : आदेश के क्रियान्वयन के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति और प्रत्येक अनुभाग में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं की रिपोर्ट पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी संयुक्त रूप से तैयार करेंगे।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे इस प्रतिबंध को गंभीरता से लागू करें। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास है, बल्कि किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान से बचाने का भी उद्देश्य रखता है।
