Shiv Sainiks की जमानत Plea खारिज, मुख्य आरोपी सहित 7 आरोपी भेजे गए जेल”
“Court ने खारिज की Shiv Sainiks की Bail Application, विवेक पांडे समेत 7 आरोपी Padra Jail शिफ्ट”
Shiv Sainiks के खिलाफ चल रहे विवादित मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्य आरोपी विवेक पांडे सहित कुल 7 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद सभी आरोपियों को जिला जेल पडरा के लिए भेज दिया गया है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली। मुख्य आरोपी विवेक पांडे एवं अन्य 6 आरोपियों की ओर से एडवोकेट रोहित मिश्रा और एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं आरोपी मनीष सिंह बघेल की ओर से एडवोकेट मनोज सिंह चौहान ने अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के वकीलों ने जमानत के लिए विस्तारपूर्वक दलीलें दीं।
जमानत खारिज होने के प्रमुख आधार
अभियोजन पक्ष की ओर से ADPO पूजा गोस्वामी ने केस डायरी के साथ आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह भी बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। अभियोजन पक्ष के समर्थन में फरियादी एस.बी. खरे भी स्वयं अदालत में उपस्थित हुए तथा जमानत का विरोध किया।
Shiv Sainiks बचाव पक्ष के वकील रोहित मिश्रा ने तर्क देते हुए कहा कि घटना के समय फरियादी एस.बी. खरे अस्पताल में ड्यूटी पर नहीं थे, बल्कि अपने निजी क्लिनिक जा रहे थे। ऐसे में सरकारी सेवक होने की स्थिति लागू नहीं होती है, अतः सरकारी कर्मचारी से जुड़ी धारा लागू करने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में बचाव पक्ष ने अन्य कानूनी तर्क भी प्रस्तुत किए, परंतु अदालत ने इन्हें स्वीकार नहीं किया।
लगभग एक घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुनाते हुए सभी सातों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेजा गया।
