Sidhi news:कन्या शिक्षा परिसर सीधी में अधीक्षिका सुनीता पाण्डेय के खिलाफ शिकायतों के बाद उठे विवाद पर अब हाईकोर्ट जबलपुर ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट निर्देश दिया है कि कलेक्टर सीधी तीन दिवस के भीतर अधीक्षिका रिचा पयासी को कन्या शिक्षा परिसर का प्रभार सौंपना सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि जांच प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से कलेक्टर ने सुनीता पाण्डेय की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें 8 नवंबर को कार्यमुक्त कर दिया था और अस्थायी रूप से अधीक्षिका रिचा पयासी को प्रभार सौंपा था। इसी आदेश के विरुद्ध सुनीता पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी (रिचा पयासी) के दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रभार ग्रहण करने की कोशिश की थी, लेकिन कथित तौर पर याचिकाकर्ता सुनीता पाण्डेय, उनके पति और बड़े भाई के इशारे पर उन्हें धमकाया गया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार और धमकाने की घटनाएं सामने आई हैं।
कलेक्टर को दिए निर्देश
न्यायाधीश मनिंदर एस. भाटी ने कलेक्टर सीधी को निर्देशित किया है कि—
तीन दिनों में रिचा पयासी को प्रभार दिलाया जाए।
दस दिनों में निष्पक्ष जांच की जाए।
Sidhi news:यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अधिकारी या कर्मचारियों को धमकाया है, तो अगली सुनवाई तक जिम्मेदार व्यक्तियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।
