Sidhi news:पत्थर एवं भैंस लोड वाहनों पर संयुक्त टीम ने की कार्यवाही
संयुक्त टीम में पुलिस,वन एवं राजस्व विभाग रहा शामिल
संजय सिंह मझौली
Sidhi news:जिले के थाना क्षेत्र मझौली अंतर्गत अवैध गतिविधि में पाए जाने के कारण संयुक्त टीम के द्वारा तीन वाहनों पर कार्रवाई की गई जिनमें दो वाहन में अवैध पत्थर लोड पाए गए जब की एक वाहन में भैंस लोड पाए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक तहसील क्षेत्र में वन उपज पशुधन एवं अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे प्रदेश घर में चलाए जा रहे अभियान के तहत तहसील क्षेत्र मझौली में भी अभियान जारी है जिसमें पुलिस विभाग राजस्व विभाग एवं वन विभाग के कर्मचारी दिनांक 13 फरवरी 2026 को रात गश्त के लिए निकले थे।
जिन्हें ग्राम चमराडोल बैरियर के पास दो वाहन टेलर ट्रक मझौली तरफ से ब्योहारी तरफ जाते पाए गए तब चालको को हाथ देकर रोका गया और उनका नाम पता पूंछा गया जो वाहन टेलर ट्रक क्रमांक RJ 09 GD 3567 का चालक अपना नाम महमूद खान पिता अमीर खान उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम कलन्दर खेर, पोस्ट भाटोली ब्राम्हन, थाना निकुम्भ जिला चितौड़गढ़ (राजस्थान) तथा वाहन टेलर ट्रक क्रमांक RJ 27 GC 2694 चालक अपना नाम रफीक मोहम्मद मंसूरी पिता इस्माइल आजाद मंसूरी उम्र 55 वर्ष निवासी पोटला (आईसीआई बैंक के पीछे) पोस्ट पोटला थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के रहने वाले बताये तथा दोनों ने वाहन मालिक स्वयं को बताया। दोनों चालकों का उक्त कृत्य अपराधिक होने के कारण पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
Sidhi news:जिसमें अपराध धारा 303(2),317(5),3(5) बीएनएस,धारा 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर उक्त वाहनों को मय पत्थर लोड गवाहानो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया।जुर्म जमानतीय होने से धारा 35(1) BNSS की नोटिस तामील कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। तथा ट्रेलर ट्रक वाहनो को सुरक्षार्थ थाना में खड़ा किया गया है।
भैंस लोड वाहन पर भी हुई कार्यवाही
उक्त दिनांक को ही इस टीम के द्वारा भैंस लोड वाहन की जांच की गई जिसमें पशु क्रूरता का अपराध पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें 2:00 बजे रात छवारी तरफ से एक ट्रक क्रमांक यू पी 63 ए टी 46 43 को रोक कर जांच की गई जिसमें भैंस लोड पाई गईं। जिसमें कुल 53 नग छोटे बड़े पड़वा और भैंस संकीर्ण जगह में पैरों को बांधकर बैठाकर फिर रस्सी से बांधकर क्रूरता पूर्वक लोड किए गए थे जो पशु क्रूरता का अपराध पाया गया।
जिस पर चालक ने अपना नाम अब्दुल नाइन खान पिता अब्दुल सलीम 28 वर्ष ग्राम गोडाही थाना बहरी बताया। जिसे वैध कागजात पेश करने को कहा गया लेकिन वह पेश नही किया। तब पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) एवं मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 6 (6) क व 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जप्त किए गए पशु एवं वाहन की कुल कीमत 11:30 लाख रुपए जप्त किया गया।
Sidhi news:कार्यवाही में जहां राजस्व विभाग से तहसीलदार दिलीप सिंह,नायब तहसीलदार वेदवती सिंह मौजूद रहीं वहीं पुलिस विभाग से थाना प्रभारी विशाल शर्मा,राजीव यादव प्रधान आरक्षक,अक्षय तिवारी आरक्षक व आशुतोष मिश्रा आरक्षक मौजूद रहे वहीं वन विभाग से सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चमराडोल जी एन सिंह एवं उनका स्टाफ कार्रवाई में शामिल रहा।
विशाल शर्मा थाना प्रभारी मझौली
गस्त के दौरान वाहनों की चेकिंग पर दो वाहनों पर बिना किसी दस्तावेज के पत्थर व एक वाहन पर 53 नग भैस पाई गई थीं जिन्हे अग्रिम कार्यवाही के लिए थाना परिषर मे खड़ा किया गया है उक्त कार्यवाही मे राजस्व व वन विभाग की टीम भी साथ मे थी l
