---Advertisement---

कुसमी प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक निर्णय,स्थायीकर्मी कामता प्रसाद केवट सेवा से पृथक

अमित श्रीवास्तव

By अमित श्रीवास्तव

Published on:

---Advertisement---

कुसमी प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक निर्णय,स्थायीकर्मी कामता प्रसाद केवट सेवा से पृथक 

एमपी सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र से जुड़े आपराधिक प्रकरण में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एक स्थायीकर्मी के विरुद्ध बड़ा निर्णय लिया है। कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री कामता प्रसाद केवट, पिता स्व. अवधलाल केवट, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग मंझौली में पदस्थ थे, को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है। आदेश बीती रात जारी हुआ, जिस पर आज एसडीएम द्वारा मोहर लगाए जाने के बाद यह औपचारिक रूप से प्रभावशील हो गया।

वही जारी आदेश में उल्लेख है कि थाना प्रभारी कुसमी के पत्र क्रमांक 223/2026 दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से अपराध क्रमांक 29/2026, धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत दर्ज प्रकरण में श्री केवट की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग मंझौली द्वारा भी 19.02.2026 को गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। प्रतिवेदन के अनुसार श्री केवट को 16.02.2026 से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल सीधी में निरुद्ध किया गया है।

वही प्रशासनिक आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि श्री केवट का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण एवं अपराध की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। कार्यपालन यंत्री सी.एल. साकेत के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

वही इस कार्रवाई के बाद विभागीय एवं प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि शासन की सेवा शर्तों एवं आचरण नियमों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रशासनिक अनुशासन और कानून व्यवस्था बनी रहे।

आखिर में क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार कुसमी थाना में अपराध क्रमांक 29/2026 के तहत दर्ज प्रकरण में धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने श्री कामता प्रसाद केवट को गिरफ्तार किया। न्यायालय से न्यायिक रिमांड मिलने के बाद आरोपी वर्तमान में जिला जेल सीधी में निरुद्ध है, जबकि प्रकरण की विवेचना जारी है।

---Advertisement---
Share & Earn