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तहसील कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन,आंदोलन,रैली, नारेबाजी,डीजे,साउंड बॉक्स पर लगी रोक

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

By राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

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उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

तहसील कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन,आंदोलन,रैली, नारेबाजी,डीजे,साउंड बॉक्स पर लगी रोक

संजय सिंह मझौली

कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली जिला सीधी रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा 20 मई 2026 को धारा 163 बी एन एस एस के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील मझौली अंतर्गत व्यक्ति, व्यक्तिगण,संस्था,राजनीतिक दल द्वारा आए दिन धरना प्रदर्शन किए जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे न्यायालय में आने वाले आम नागरिक एवं शासकीय कार्यालय में आने वाले आमजन को बाधा,क्षोभ,क्षति, सांप्रदायिक धार्मिक, तथा जातिगत विद्वेष, लोक प्रशांति विक्षुण्य एवं शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो तथा न्यायालयीन कार्य स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाए रखना व कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की दृष्टि से मुझे समाधान हो गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतएव उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली द्वारा उपखंड न्यायालय मझौली, तहसील न्यायालय मझौली, तहसील न्यायालय परिषर मझौली व तहसील न्यायालय से लगे शासकीय परिसर तथा उपखंड अंतर्गत अन्य शासकीय कार्यालयों के परिसरों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।तथा यह निषेधाज्ञा प्रसारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन,जुलूस,आंदोलन घेराव नारेबाजी,मसाल का प्रदर्शन नहीं करेगा तथा वाद्य संगीत ढोल,साउंड बॉक्स,डीजे आदि का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति,संस्था, संगठन आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश उपखंड मझौली के सर्वसाधारण को संबोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय के अभाव में सर्व साधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती है। और ना ही सर्व साधारण की आपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। एक पक्षीय आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।आदेश के प्रचार प्रसार हेतु जनसंपर्क विभाग,संबंधित थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी, नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

राजू गुप्ता मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक सक्रिय और ज़मीनी पत्रकार हैं। वे लंबे समय से स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों पर तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं।

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