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अबोध की हत्‍या के चिन्हित मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

By राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

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अबोध की हत्‍या के चिन्हित मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा

(द्वितीय अपर सत्र न्‍यायालय, सीधी का फैसला)

सीधी, बताया गया दिनांक 29.01.2024 को सूचनाकर्ता बलजीत सिंह गोड़ पिता स्व. शिवप्रसाद सिंह गोड़ उम्र 65 वर्ष साकिन गिजवार चौकी पथरौला, ग्राम गिजवार में अपना खेत देखने गया तो उसे खेत की मेड़ पर लगे पेड़ पर काफी पक्षी इकट्ठे होकर आवाज करते हुए दिखे, तब उसने वहां जाकर देखा तो उसे खेत का पानी निकालने के लिए बनी नाली में मिट्टी और पत्ते से ढका एक बच्चे का हाथ दिखाई दिया।

तब बलजीत ने सरपंच एवं आस-पास के लोगों को जानकारी दी और शव मिलने के संबंध में पुलिस चौकी पथरौला में सूचना दी, जिस पर से पुलिस चैकी पथरौला द्वारा मर्ग कायम कर मृत बच्चे के शव का फोटोग्राफ निकालकर शव पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव परीक्षण कराया और मर्ग जांच के दौरान मुखबिर से यह पता लगा कि आरोपी प्रदीप करीब दो साल से एक लड़की को लेकर बिना विवाह किये साथ रह रहा है।

और कुछ समय पहले उन्हें बच्चा हुआ था, जिस पर विभा, अभियुक्त प्रदीप और उसके परिजनों से पूछताछ की गई। मृत बालक (आर्यन सिह) का फोटो विभा सिह को दिखा कर पहचान कराई गई तो विभा ने मृतक को उसका और प्रदीप का पुत्र होना बताया।

तब संपूर्ण मर्ग जांच,साक्षियों के कथन एवं पीएम रिपोर्ट से बालक आर्यन की मृत्यु, मृत्यु पूर्व गला दबा कर मारने से होना पाये जाने तथा शव को जमीन में छिपा कर साक्ष्य को विलोपित कर देना पाये जाने पर आरक्षी केन्द्र मझौली द्वारा धारा 302, 201 भा.द.सं. का अपराध क्रमांक 72/2024 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। मामले की विवेचना उपनिरी. प्रीति वर्मा के द्वारा की गई।

मामले की संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्‍यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया, जहां से अंतरण पश्‍चात् प्रकरण माननीय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश सीधी की न्‍यायालय में विचारण हेतु प्राप्‍त हुआ, जिसके न्‍यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक ST/71/2024 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री रमाशंकर दुबे के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।

परिणामस्‍वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश, सीधी की न्‍यायालय के द्वारा अभियुक्‍त प्रदीप सिंह गोड़ तनय राजेन्द्र सिंह गोड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम गिजवार, थाना मझौली, जिला सीधी(म.प्र.) को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं 1,000/- जुर्माना तथा धारा 201 भादवि के आरोप में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपए अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

राजू गुप्ता मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक सक्रिय और ज़मीनी पत्रकार हैं। वे लंबे समय से स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों पर तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं।

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