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Congress State General Secretary:टीटू सरदार के खिलाफ मामला दर्ज

Manoj Shukla

By Manoj Shukla

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Congress State General Secretary: कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त महामंत्री हरजीत सिंह, टीटू सरदार के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के करीबी नेताओं मे से एक हैं हरजीत सिंह छाबड़ा

मनेंद्रगढ़ चैनपुर में शासन से मिली जमीन का फर्जीवाड़ा करने, स्टांप ड्यूटी चोरी करने के मामले में पटवारी सहित चार आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

Congress State General Secretary: मनेंद्रगढ़ तहसीलदार यादवेंद्र कुमार कैवर्त की रिपोर्ट में पुलिस ने हरजीत सिंह छाबड़ा ऊर्फ टीटू सरदार

हरप्रीत कौर चावड़ा, बलदीप सिंह चावला…

पटवारी सिमोनलाल के खिलाफ धारा 420, के तहत 34 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में.

तहसीलदार के आवेदन में उल्लेख है कि सुरेश पुरी की ओर से कलेक्टर के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया है कि टीटू सरदार द्वारा पटवारी से साठगांठ कर ग्राम चैनपुर की शासन से प्राप्त भूमि को षडयंत्रपूर्वक फर्म बनाकर बिना कलेक्टर की अनुमति लिये ही लाखों की स्टाम्प चोरी कर क्रय -विक्रय कर शासन को चूना लगाया गया है।

Congress State General Secretary : मामले में में राजस्व निरीक्षक ग्रामीण मनेन्द्रगढ़ से जांच कराई गई। जिसकी रिपोर्ट 27 दिसंबर 2023 को सौंपी गई। जिसमें उल्लेख है कि ग्राम चैनपुर पटवारी हल्का नंबर-१ मे मनेंद्रगढ़ के चैनपुर में लीज पर मिली जमीन में गड़बड़ी किया गया हैं।

स्थित भूमि मिशल बन्दोबस्त वर्ष1944-45 में मूल खसरा क्रमांक 177, रकबा 13.00 एकड़ शासकीय भूमि मद घास में दर्ज है। प्रस्तुत अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्यप्रतिलिपि में मूल खसरा क्रमांक 177 ‘के दो बटा नम्बर खसरा क्रमांक 177/1 रकबा 12.88 एकड़ भूमि शासकीय छोटे झाड़ का जंगल मद और खसरा कमांक 177/2 रकबा 0.12 एकड़ भूमि चरकू झरिया भूमिधारी के नाम पर दर्ज है। वहीं सीताराम पिता ननका के नाम पर खसरा 177 रकबा 3.00 एकड़. भूमि दर्ज है। मूल खसरा 177 के दो बटा नंबर का कोई उल्लेख नहीं है।

तहसीलदार को धोखे में रख कराया नामांतरण

Congress State General Secretary : जानकारी के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार ने 20 मार्च 2021 की अपूर्ण दस्तावेज होने के कारण नामांतरण निरस्त कर दिया गया था। फिर स्थानान्तरण होने के बाद तत्कालीन पटवारी सिमोनलाल ने पहले निरस्त नामांतरण आवेदन को पुनः अपनी आईडी से दर्ज किया। नए तहसीलदार को धोखे में रखकर नामांतरण प्रतिवेदन अपलोड कर दिया। जिससे तहसीलदार ने नामांतरण आदेश पारित कर दिया।

राजस्व निरीक्षक ग्रामीण मनेन्द्रगढ़ के प्रतिवेदन के साथ संलग्न पंचनामा 28 मार्च 2022 में तत्कालीन पटवारी ने ग्राम चैनपुर स्थित भूमि खसरा 177/24 रकबा 0.113 हेक्टेयर भूमि हरजीत सिंह छाबड़ा, हरप्रीत कौर चावला एवं बलदीप सिंह चावला के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने का उल्लेख किया है। मामले में तत्कालीन

पटवारी ने नामांतरण में धाधली की गई है

जबकी यह भूमि सीताराम को प्रकरण 14/3/1965-66 के अनुसार जमीन लीज पट्टा तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ से 30 मई 1965 को लगानी 180 रुपए

पटाने पर 5 साल वर्ष 1970 तक के लिए लीज पर दी गई थी।

साथ ही ग्राम चैनपुर का वर्ष 1973-74 से 1977-78 तक व वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक का खमरा पांचशाला की सत्यापित प्रति प्रस्तुत है। जिसमें खसरा 177/1 रकया 4.78/1.935 एकड़ हेक्टेयर भूगि करमचन्द मनेन्द्रगढ़ भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है। दशमेश कंस्ट्रक्शन द्वारा 10 मार्च 2021 को विक्री की गई भूमि का विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत है। जिसमें विक्रेता अजय हैं

जमीन खरीदार-पटवारी सहित चार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ..

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मै मनोज कुमार शुक्ला 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।

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