जुर्म

8 साल 3 महीने बाद आखिरकार पीड़िता को मिला न्याय,दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 22 वर्ष की सजा।

न्यायालय ने सुनाया है अहम फैसला

8 साल 3 महीने बाद आखिरकार पीड़िता को मिला न्याय,दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 22 वर्ष की सजा।

तपस गुप्ता उमरिया

दरअसल यह पूरा मामला उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है जहां एक युवती के सांथ दुष्कर्म किये जाने के मामले मे अदालत ने आरोपी को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

 

यह था पूरा मामला

 

वही इस संबंध मे अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 21 जुलाई 2015 को पीडि़ता कचरा फेंकने गई थी, तभी अरूण बारी उसे जबरन अपनी कार मे बैठा कर ले गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पहले चंदिया क्षेत्र स्थित झोझा फाल के समीप कार मे युवती के सांथ दुराचार किया। फिर अपने भाई संतोष बारी के घर मे तथा मैहर, सतना और नागौद ले जाकर लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। 22 सितंबर 2015 को अरूण बारी के चंगुल से छूट कर पीडि़ता घर पहुंची और अपने परिजनो से आपबीती बताई।

 

घटना की सूचना पर थाना पाली मे अरूण बारी के विरुद्ध धारा 344, 366, 376(2)(ढ़), 506, 3 (1) एवं 3 (2) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषी पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अरूण बारी को धारा 366 तथा धारा 376(2)(ढ़) के अपराध मे 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 के अपराध मे दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया।

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