एलपीजी सिलेंडर वितरण में नए नियम लागू, अब OTP से ही मिलेगा सिलेंडर, शहर में 25 और गांव में 45 दिन बाद ही होगी अगली बुकिंग
पेट्रोलियम मंत्रालय का फैसला, कालाबाजारी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मार्च 2026 से नए नियम लागू
नई दिल्ली। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अनियमित वितरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया नियम लागू किया है। मार्च 2026 से अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (OTP) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना OTP बताए उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार यह व्यवस्था गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लागू की गई है। अब गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर डिलीवरी के समय उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी बॉय को बताने के बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा।
इसके साथ ही गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है। पहले जहां उपभोक्ता 21 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते थे, वहीं अब शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ही अगला सिलेंडर बुक किया जा सकेगा।
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गैस सिलेंडर का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बातें
सिलेंडर की डिलीवरी अब OTP के जरिए ही होगी।
OTP पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
बिना OTP बताए सिलेंडर नहीं मिलेगा।
शहरों में 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग संभव होगी।
ये नियम मार्च 2026 से लागू हो गए हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी गैस एजेंसियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अपने मोबाइल नंबर को गैस कनेक्शन से अपडेट रखें, ताकि डिलीवरी के समय OTP प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नोट-अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह जानकारी सूत्रों से प्राप्त के हिसाब से बनाई गई है…

