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High court:नीट परीक्षा की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति

Manoj Shukla

By Manoj Shukla

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High court : नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक

High court : जबलपुर एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले के लिए चल रही नीट पीजी काउंसलिंग पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं।

काउंसलिंग करें, पर रिजल्ट जारी न करें, डीएमई को दिए निर्देश

मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की डबल बैंच ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) को निर्देश दिए कि 24 नवंबर की रात 12 बजे तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन इसके परिणाम घोषित नहीं किए जाए। हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

आखिर याचिका में क्या तर्क रखा गया, समझिए

रीवा निवासी डॉ. अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट में पक्ष रखा। हाई कोर्ट में आज का की सुनवाई के दौरान बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नीट पीजी के लिए जारी मेरिट सूची में नार्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की।

High court : इससे याचिकाकर्ताओं की रैंकिंग प्रभावित हुई और वे राज्य मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आ गए। कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 24 नवंबर की रात तक जारी रहेगी। इसके परिणाम 26 नवंबर को घोषित होने है। लिहाजा हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश के तहत परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है।

Manoj Shukla

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मै मनोज कुमार शुक्ला 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।

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