जनपद पंचायत चुनाव में गलत जानकारी देना पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने रद्द किया परिणाम
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी के वार्ड नंबर 1 के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विजेता उम्मीदवार का चुनाव रद्द करते हुए दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है।
दरअसल वर्ष 2022 में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 1 के लिए चुनाव हुए थे, जिनका परिणाम 14 जुलाई 2022 को घोषित हुआ था। इस चुनाव में ऋषिराज मिश्रा सबसे अधिक वोट पाकर विजयी हुए थे, जबकि राकेश पांडेय दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद राकेश पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव को चुनौती दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि विजेता उम्मीदवार ने नामांकन पत्र और शपथपत्र में गलत जानकारी दी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई और अपनी शैक्षणिक योग्यता भी गलत बताई। शपथपत्र में उन्होंने स्वयं को वर्ष 2008 में हाई स्कूल पास बताया था, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार वे वर्ष 2004 में हाई स्कूल परीक्षा में असफल हुए थे।
इसके अलावा वर्ष 2005, 2007, 2010, 2011 और 2021 के आपराधिक मामलों का भी शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया गया था। जबकि पंचायत चुनाव के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को अपने सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होता है।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि विजेता उम्मीदवार ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है और ऐसी स्थिति में उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि यदि नामांकन निरस्त हो जाता तो वे चुनाव लड़ ही नहीं पाते, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है।

इसी आधार पर हाई कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 के आदेश को निरस्त करते हुए विजेता उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया और वार्ड क्रमांक 1 के लिए पुनः चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

