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Sidhi news:दो कमरे में संचालित नर्सिंग कालेज पर दिखाई जा रही मेहरबानी

Abhinay Shukla

By Abhinay Shukla

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Sidhi news:कुसमी में नियम विरूद्ध चल रहा नर्सिंग कालेज-सीबीआई की भी हो चुकी है जांच

संवाददाता अविनय शुक्ला (7723041705)

Sidhi news:मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को 66 नर्सिंग कालेजों की मान्यताएं रद्द कर दी गई है उक्त कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। ये कालेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर की गई सीबीआई जांच में अनफिट पाये गए है पर सीधी जिले के आदिवासी क्षेत्र कुसमी में दो कमरों में संचालित सीधी कालेज आफ नर्सिंग को किस आधार पर मान्यता निरस्त नहीं की गई है जबकि इस नर्सिंग कालेज में सीबीआई की जांच भी हुई थी।

Sidhi news:सीधी जिले के मुख्यालय कुसमी मे सीधी नर्सिंग ऑफकॉलेज खोला तो गया है लेकिन इसका संचालन यहां नहीं हो रहा है। शासन की मंशा पर कालेज संचालक के द्वारा पानी फेरा जा रहा है। जिसे जिम्मेदार भी नजर अंदाज करते जा रहे है। कालेज की मान्यता एवं संचालन को लेकर लोग सवाल पर सवाल खड़े कर रहे है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल द्वारा जिले के आदिवासी विकास कुसमी में वर्ष2020-21 के लिए सीधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुसमी को नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालन के लिए मान्यता प्रदान की गई थी और नर्सिंग में पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उन मापदंडों परकॉलेज खरा नहीं उतर रहा है। कुसमी सीधी रोड उउमावि कुसमी के पास संचालित संस्था पर मीडिया द्वारा जाकर जानकारी ली गई तो पता चला कि जिस मकान पर सीधी कॉलेज आफ नर्सिगं का संचालन होने की जानकारी जिम्मेदारों के द्वारा प्रशासन को दी गई है वह एक प्राइवेट व्यक्ति का घर है और उसमें वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं इसके अतिरिक्त चार कमरे और हैं जहां वोर्ड है जिसमें दो कमरों में कालेज का संचालन किया जा रहा है। वहीं लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नर्सिंग कालेज का संचालन किस तरह से यहां किया जा रहा है। यहां छात्र और टीचर संचालनकर्ता किसी का भी पता नहीं है मात्र वोर्ड बाहर लगा है। ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया गया कि यहां पर एकाद बार संस्था के लोग आए हुए थे लेकिन अब यहां किसी तरह का कोई कार्य व नर्सिंग कॉलेज संचालन नहीं हो गया।

आदिवासी अंचल के नाम पर मिलती है छूट

Sidhi news:आदिवासी अंचल में नर्सिंग कालेज संचालन को लेकर शासन द्वारा काफी छूट प्रदान की गई थी जिसमें प्रमुख रूप से ऐसी आवेदक संस्था को को वरीयता दी जायेगी जिसके पास स्वयं के स्वामित्व का न्यूनतम 100 विस्तरीय चिकित्सालय हो। दूसरी प्राथमिकता ऐसी संस्था को दी जायेगी कि जिस संस्था के किसी सदस्य का न्यूनतम 100 विस्तरीय चिकित्सालय हो तथा ऐसे सदस्य ने ऐसे चिकित्सालय को आवेदक संस्था को उपलब्ध कराने की सहमति दी हो परन्तु नर्सिंग प्रशिक्षणसंस्थान तथा अर्हताधारी संबंद्ध चिकित्सालय की अधिकतम दूरी 30 किमी हो सकेगी लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह दूरी अधिकतम 50 किमी हो सकेगी। लेकिन सीथी जिले के कुसमी विकासखंड मुख्यालय में संचालित सीधी नर्सिंग कालेज की दूरी 78 किमी है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबुनकर सीधी नर्सिंग कालेज को कुसमी विकासखंड मुख्यालय में नर्सिंग कालेज संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई जो सवालो के घेरे में है।

जांच में मिली थी अनियमितता

Sidhi news:बता दें कि जिले में सीधी नर्सिंग कालेज की पोल उस समय खुल गई थी जब माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 23 अगस्त 2022 को जबलपुर से टीम का गठन किया गया था। तथा निर्देशित किया गया था कि उक्त नर्सिंग संस्था का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त जांच टीम में शामिल रहे तत्कालीन नायब तहसीलदार दीपेन्द्र तिवारी द्वारा बताया गया था कि टीम द्वारा सीधी नर्सिंग कालेज की जांच की गई जहां भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई थी। उक्त नर्सिंग कालेज कि न तो बिल्डिंग है न ही स्टाफ है और न ही बच्चे है और अभी हाल ही में सीबीआई की टीम द्वारा उक्त कालेज में पहुंचकर जांच भी की थी लेकिन किस मापदण्ड में इनकी मान्यता बरकरार है यह तो सीबीआई के अधिकारी ही बता सकते हैं।

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