Mp crime:वैढ़न कॉलेज में अतिथि प्राध्यापक की सेवाएं समाप्त, महिला उत्पीड़न का गंभीर मामला
Mp crime:वैढ़न स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अंतर्गत शासकीय अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत एक अतिथि प्राध्यापक के विरुद्ध महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिथि प्राध्यापक डॉ. शिवेश प्रसाद साकेत की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
प्राचार्य कार्यालय से 19 जनवरी 2026 को जारी आदेश में बताया गया है कि छात्रा करुणा पाण्डेय, पत्नी श्री वृजनन्दन पाण्डेय द्वारा 11 जनवरी 2026 को सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत क्रमांक 36290069 की जांच के लिए महाविद्यालय स्तर पर पाँच सहायक प्राध्यापकों की एक समिति गठित की गई थी। समिति की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया डॉ. शिवेश प्रसाद साकेत को दोषी पाया गया।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि मामला महिला उत्पीड़न से संबंधित है, जिससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि छात्राओं एवं उनके अभिभावकों तक गलत संदेश गया, जो एक शैक्षणिक संस्था के लिए अत्यंत गंभीर विषय है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता द्वारा महिला थाना वैढ़न में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 75 (1) (ii) के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
महाविद्यालय प्रशासन ने मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1/1/2021/2023/38-1 दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के बिंदु क्रमांक 10.1 का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है। उक्त प्रावधान के तहत अनुशासनहीनता अथवा गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर अतिथि प्राध्यापक की सेवाएं समाप्त किए जाने का प्रावधान है।
Mp crime:आदेश के तहत 19 जनवरी 2026 से डॉ. शिवेश प्रसाद साकेत की सेवाएं समाप्त मानी गई हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा आयुक्त भोपाल, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली सहित संबंधित पक्षों को भेजी गई है।
आखिर मामला क्या था और शिकायत किसने की थी?
यह पूरा मामला छात्रा करुणा पाण्डेय द्वारा अतिथि प्राध्यापक डॉ. शिवेश प्रसाद साकेत पर लगाए गए महिला उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। करुणा पाण्डेय ने पहले सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई, बाद में महिला थाना वैढ़न में एफआईआर कराई गई। जांच समिति की रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

