मध्य प्रदेश

जन शिक्षक अमिलहा को कलेक्टर ने किया निलंबित जारी किया आदेश

बैरियर में किया गया था उन्हें नियुक्त, पाए गए वे उपस्थित

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु स्टेटिक सर्विलेन्स टीम (SST) जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के बैरियर में नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

आयोग के निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 755 दिनांक 21/10/2023 के द्वारा SST टीम चंदनिया बैरियर पुलिस चौकी घुनघुटी में समय रात्रि 12:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक श्री प्रभाकर कोल माध्यमिक शिक्षक जन शिक्षक अमिलिहा विकासखण्ड पाली की डियूटी लगाई गई है।

दिनांक 31/10/2023 को भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त व्यय प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान श्री कौल अनुपस्थित पाये गये।

श्री प्रभाकर कोल माध्यमिक शिक्षक जन शिक्षक अमिलिहा द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहें हैं, इनके द्वारा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में कोई रूचि नहीं ली जा रही है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना की गई है।

उक्त कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना एवं निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 का उल्लंघन है ।

अतः उपरोक्त कृत्य के लिए श्री प्रभाकर कोल माध्यमिक शिक्षक जन शिक्षक अमिलिहा विकासखण्ड पाली को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग उमरिया किया जाता है। निलंबन की अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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