Sidhi news: गलत दस्तावेज की वजह से निर्वाचन शून्य होने की हो सकती है कार्यवाही
संवाददाता अविनय शुक्ला
Sidhi news: नगर परिषद चुरहट में अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाना अब उपाध्यक्ष के लिए भी महंगा हो गया है। उनके विरुद्ध भी अब झूठी शपथ पत्र के माध्यम से नामांकन दाखिल करने का मामला सामने आया है। जिनके विरुद्ध कई धाराएं भी लग गई हैं। ऐसे में पार्षद के रूप में निर्वाचित अजय पाण्डेय का निर्वाचन प्रक्रिया शून्य घोषित हो सकता है। मामले में धाराओं के आधार पर यह तो तय है कि अजय पाण्डेय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
Sidhi news: मालूम हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट के आदेश जावक क्रमांक 193/24 चुरहट दिनांक 5 अक्टूबर 2024 के माध्यम से थाना प्रभारी चुरहट को पत्र परिवाद की छांयाप्रति इस आशय से प्राप्त हुआ कि परिवादी मोनिका गुप्ता से प्रस्तुत परिवाद के विरुद्ध अजय पाण्डेय का आवेदन अंतर्गत धारा 156 (3)स्वीकार किया गया एवं थाना चुरहट को आदेशित किया गया कि उक्त संबंध में विधिवत रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। जिसके तहत थाने में अजय पाण्डेय पार्षद एवं उपाध्यक्ष चुरहट के खिलाफ धारा 171 (एफ), 171 (जी), 177, 181, 418, 420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही आवेदन के आधार पर अजय पाण्डेय पिता स्व. रामलखन पाण्डेय उम्र 43 वर्ष के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने सहित मामले को लेकर न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि अजय पाण्डेय वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद निर्वाचित थे जिन्होने गलत शपथ पत्र देकर नामांकन जारी किया था। ऐसे में उनका निर्वाचन शून्य किया जाए।
मुसीबत में फंस सकते हैं अजय
Sidhi news: जो आदेश जारी हुआ उसके तहत नगर परिषद उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय मुसीबत में फंस सकते हैं। जिस तरह की धाराएं उनके खिलाफ लगी हैं एवं वह गलत शपथ पत्र जारी किए, तमाम मामलों में जानकारी ली जाएगी तो उनका निर्वाचन शून्य हो सकता है।हालांकि इस संबंध में अजय पाण्डेय से जानकारी लेना चाहा तो उनका फोन लगातार बंद बता रहा है।
तथ्य छुपाने पर भी लगी धाराएं
Sidhi news: न्यायालय द्वारा पार्षद वार्ड क्रमांक 3 एवं उपाध्यक्ष नगर परिषद चुरहट अजय पाण्डेय द्वारा अपने नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाते हुए झूठा शपथ पत्र पेश किया एवं नामांकन पत्र में अपने पूर्व आपराधिक मामलों के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में उनके नामांकन दाखिल करने दिनांक को एक आपराधिक लंबित था जो कि नैतिक मामला अपराध क्रमांक 105/2020 अंतर्गत धारा 294, 420 भादवि सह पठित धारा 3 (1) (द) (ध) एवं 3 (2) (5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना चुरहट में पंजीकृत किया गया था। यह तथ्य छिपाकर उनके द्वारा नामांकन पत्र भरा गया था। इन तमाम मामलों को लेकर और कई मामले हैं जिस वजह से आदेश जारी किया गया है।