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pension scheme : शिक्षकों की याचना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया फैसला

Manoj Shukla

By Manoj Shukla

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pension scheme : हाई कोर्ट से सूचना जारी चयनित शिक्षकों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

pension scheme : देशभर में पेंशन योजना को लेकर हर एक कर्मचारी के बीच बहस आज भी जारी है आपको बता दें की नई पेंशन योजना हो या पुरानी पेंशन योजना हर सरकारी कर्मचारी व शिक्षकों को लेकर आज भी बहस जारी है इसी मामले पर बीते दिनों में एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देश में नई पेंशन योजना को लागू होने की स्थिति में नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्राणी पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध नहीं नहीं कराया जाएगा।

pension scheme : इसके अलावा बीते दिन की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुराने शिक्षक पेंशन योजना पर भी विशेष रूप से विश्लेषण करके उनकी याचिका पर सुनवाई की है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह कहा है की नई पेंशन योजना के लागू होने की स्थिति के बाद सहायक शिक्षक नियुक्ति की गई है जिसमें पुरानी पेंशन योजना के लाभ के दावेदार उन्हें नहीं माना जाएगा फिर चाहे उनका चयन एनपीएस लागू होने के पहले ही क्यों ना हुआ हो।

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इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के द्वारा करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें गाजीपुर की सुषमा यादव द्वारा एक विशेष अपील करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका मैच का दायर की थी कि न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्याय मूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की यश का को खरीच कर दिया गया है।

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मै मनोज कुमार शुक्ला 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।

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