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Sidhi news:प्रधान जिला न्यायाधीश ने न्यायाधीशगण एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागण की बैठक ली

Abhinay Shukla

By Abhinay Shukla

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Sidhi news:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 मई को संपूर्ण भारत के साथ जिले में भी इस साल द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर तथा विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरू ने जिला मुख्यालय के न्यायाधीशगण एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागण की बैठक ली। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर ने समस्त न्यायाधीशगण को व्यक्ति रूचि लेकर नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने के निर्देश दिए तथा अधिवक्तागण को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु प्रेरित किया।

Sidhi news:उक्त बैठक में श्री बृजेन्द्र सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, सुश्री उर्मिला यादव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, श्री लक्ष्मण डोडवे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी, श्री सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री सरिता चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री अभिषेक साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी, अधिवक्तागण श्री सूर्यकांत पाण्डेय, श्री यज्ञप्रताप सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह परिहार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने बैठक में विद्युत छूट के संबंध में की चर्चा

Sidhi news:नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पॉंच किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। इन प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.05.2025 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस, अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

Sidhi news:प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर ने अपील की है कि आगामी दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली कंपनी द्वारा राशि में छूट प्रदान की गई है जिसके लिए आमजन को सूचित कर अपने विद्युत से संबंधित प्रकरण का निराकरण कराये एवं शासन की योजनाओं का लाभ लें।

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