Sidhi news:बीएनएस की विभिन्न धाराओं मे पृथक पृथक 02 मामले किये पंजीबद्ध
Sidhi news:सीधी पुलिस अधीक्षक डॉ.रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट श्री आशुतोष द्विवेदी के कुसल मार्गदर्शन व थाना प्रभारी चुरहट के नेतृत्व मे चुरहट पुलिस नें रेत का परिवहन करने वाले 02 चालकों पर पृथक पृथक मामले पंजीबद्ध कर 02 ट्रेक्टर जप्त कर विवेचना मे लिया गया है।
Sidhi news:दिनाँक 03/02/2025 को थाना प्रभारी चुरहट को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरिगवा मोड तरफ एक नीले रंग का पावरट्रेक ट्रेक्टर के द्वारा रेत चोरी कर अवैध रूप से लेकर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी चुरहट द्वारा एक टीम को सूचना की तस्दीक व कार्रवाई हेतु रवाना किया जो पुलिस टीम ग्राम बरिगवा मोड पुलिया के पास मुखबिर के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचे तो एक नीले रंग का पावरट्रेक ट्रेक्टर क्र. MP53AA 4485 का मिला जिसका ड्रायवर मौके से रेत खाली कर दिया ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रमेश यादव पिता विश्वनाथ यादव उम्र 38 साल निवासी भेलकी बरिगवा थाना जमोडी सीधी का होना बताया तथा ट्रेक्टर के रेत परिवहन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जो रेत परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज होना नहीं बताया। जो आरोपी का कृत्य धारा 303 (2), 317 (5) बी. एन. एश. 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का दण्डनीय होने से ट्रेक्टर के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया जाकर थाना लाया गया एवं मामला पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है।
Sidhi news:2. एक अन्य मामले में दिनाँक 03/02/2025 को थाना प्रभारी चुरहट को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरिगवा मोड मेन रोड के पास एक नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर के द्वारा रेत चोरी कर अवैध रूप से परिहन किया जा रहा है, जो उक्त सूचना की तस्दीक व कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी चुरहट ने एक टीम को रवाना किया। पुलिस टीम ग्राम बरिगवा मोड मेन रोड के पास मुखबिर के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचे तो एक नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर क्र. MP53AA 3438 का मिला जिसका ड्रायवर मौके से रेत खाली कर दिया ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजेश प्रसाद व्दिवेदी पिता रामदत्त व्दिवेदी उम्र 46 साल निवासी भेलकी खुर्द थाना जमोडी सीधी का होना बताया तथा ट्रेक्टर के रेत परिवहन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जो रेत परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज होना नहीं बताया । जिसपर आरोपी का कृत्य धारा 303 (2), 317 (5) बी. एन. एश. 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का दण्डनीय होने से ट्रेक्टर के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।