Sidhi news:हाई कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना!
बम्हनी में अतिक्रमण हटाने गईं तहसीलदार एकता शुक्ला ने कार्रवाई से किया इनकार, सरपंच ने कलेक्ट्रेट में दर्ज की आपत्ति—ग्रामीणों में उबाल
दिनेश सेन कुसमी सीधी।
Sidhi news:सेमरिया थाना अंतर्गत बम्हनी ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि पर हुए बड़े पैमाने के अतिक्रमण को हटाने हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रभारी तहसीलदार एकता शुक्ला द्वारा कार्रवाई न करने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खसरा क्रमांक 1606 और 1607 पर वर्षों से निजी स्कूल संचालित है तथा 16 नए कमरे निर्माणाधीन पाए गए, जिन पर न्यायालय ने बेदखली व ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।
मंगलवार को तहसीलदार एकता शुक्ला पुलिस बल और राजस्व अमले के साथ स्थल पर पहुंचीं, लेकिन तीन घंटे तक औपचारिक कार्यवाही कर वापस लौट आईं। 10 कमरों वाले निजी विद्यालय भवन को राजसात करने की बात कहकर सात कमरों में ताला लगा दिया गया, जबकि आश्चर्यजनक रूप से तीन कमरे पुनः स्कूल संचालक को ही दे दिए गए। वहीं निर्माणाधीन 16 कमरों को न तो गिराया गया और न ही बेदखली की कोई कार्रवाई की गई।
Sidhi news: इस लापरवाही से नाराज ग्राम पंचायत की सरपंच आकृति तिवारी ने आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम गोपद बनास को शिकायत पत्र सौंपा। आकृति तिवारी ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने उनकी आपत्ति लेने से इंकार कर दिया और उन्हें डांटकर बाहर निकाल दिया।
हालांकि इस मामले में एसडीएम राकेश शुक्ला ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि “सरपंच आकृति तिवारी का आवेदन मेरे पास आया है, जिसे विधिवत ले लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। किसी को भी डांटकर बाहर निकालने जैसी कोई घटना नहीं हुई।”
ग्रामीणों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश क्रमांक 5884/2025 और कंटेम्प्ट पिटीशन 6062/2025 में स्पष्ट रूप से बेदखली की कार्रवाई 10 नवंबर को सुनिश्चित करने को कहा गया था, लेकिन न उस दिन तहसीलदार पहुंचीं, न आज कार्रवाई की गई। इससे ग्रामीणों में यह संदेश गया है कि प्रशासन जानबूझकर अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण दे रहा है।
स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शासकीय भूमि से अतिक्रमण निर्धारित समय में नहीं हटाया गया, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने मांग की है कि तहसीलदार एकता शुक्ला की भूमिका की विभागीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
