Sidhi news:माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बदली तस्वीर,नगर परिषद मझौली अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित
Sidhi news:सीधी जिले की नगर परिषद मझौली में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही निर्वाचन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिससे नगर परिषद की प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है।
उपखण्ड अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर, नगर परिषद मझौली ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 19 दिसंबर 2025 के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सिविल रिवीजन क्रमांक 1110/2025, 1134/2025 एवं 1135/2025 में पारित आदेश दिनांक 18 दिसंबर 2025 का पालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त न्यायालयीन आदेश में नगर परिषद मझौली के पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता को पुनः अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
न्यायालय के इस आदेश के फलस्वरूप नगर परिषद मझौली का अध्यक्ष पद अब रिक्त नहीं माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद हेतु पूर्व से प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया की वैधानिक आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसी कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से इस निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश जारी किए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सीधी द्वारा भी 19 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया गया। इन आदेशों के अनुपालन में नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष पद के लिए जारी सभी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को रोक दिया गया है।
Sidhi news:इस घटनाक्रम के बाद नगर परिषद मझौली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर पूर्व अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के पुनः पदभार ग्रहण करने से उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं निर्वाचन की तैयारी में जुटे अन्य दावेदारों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आगे की स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशों और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर निर्भर करेगी। फिलहाल, नगर परिषद मझौली में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही निर्वाचन प्रक्रिया पर विराम लग चुका है और समस्त कार्यवाही स्थगित मानी जाएगी।
