BNS law : राजधानी भोपाल के दो थानों में नए कानून BNS के तहत एफआईआर दर्ज।
BNS law : मध्य प्रदेश में नए कानून आज एक जुलाई से लागू हो गए हैं जहां नए कानून के तहत दो थानों में दो मामले दर्ज किए गए। जिसकी सूचना मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल के मुख्यालय से जारी की गई है।
थाना जहांगीराबाद और थाना हनुमानगंज में दर्ज हुई एफआईआर
BNS law : वहीं पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के थाना जहांगीराबाद एवं थाना हनुमानगंज में नए कानून बीएनएस के तहत कार्यवाही हुई है और इन दोनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
थाना जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और थाना हनुमानगंज में युवक के साथ मारपीट का मामला किया गया दर्ज। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग के साथ मारपीट करने तथा युवक के साथ मारपीट करने पर इन मामलों को दर्ज किया गया है जिसके बाद अब इसके तहत कार्यवाही की जाएगी और तत्काल इसमें जांच रिपोर्ट से लेकर मेडिकल तक की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
नए कानून BNS के तहत दर्ज किए गए दोनो मामले।
जहांगीरबाद थाने में रात्रि गश्त कर रहे थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सोनी थाना हनुमानगंज में थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया के निर्देशन में थाने में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर उप निरीक्षक विवेक शर्मा ने सामने रहकर मामला कराया दर्ज।
आपको बतादे की महिलाओं-बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को BNS में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है. रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा. धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है।
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