Mp news : न्याय पाने दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर भूमि स्वामी
फर्जी तरीके का शिकार वास्तविक भूमि स्वामी
बलराम पांडे सीधी
Mp news :मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमिरती निवासी व्यक्ति सुखचैन प्रसाद तिवारी ने नई गढ़ी थाने में शिकायती आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
शिकायतकर्ता सुखचैन प्रसाद तिवारी ने शिकायती आवेदन देते हुए जानकारी दी है कि अपनी पैतृक भूमि जिसका खसरा क्रमांक 278 / 3 / 2, रकबा 0.068 है। वह उन्हें बंटवारे के समय प्राप्त हुई थी । परंतु इस भूमि को फर्जी तरीके से पटवारी व प्रभारी तहसीलदार द्वारा दूसरे के नाम पर नामांतरण कर दिया गया है।
Mp news : जबकि शिकायतकर्ता सुखचैन प्रसाद तिवारी ने उस भूमि पर बैंक से अनुबंध करा कर ऋण ले रखा है। शिकायतकर्ता सुखचैन प्रसाद तिवारी का आरोप है कि मृतक हीरामणि शुक्ला,पिता स्वर्गीय रामसुंदर शुक्ला के चारों वारिसगणों राम प्रताप, नागेन्द्र, राजेंद्र व राजेश शुक्ला ने पटवारी व प्रभारी तहसीलदार से सांठ गांठ कर छल पूर्वक इस जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है।
शिकायतकर्ता सुखचैन प्रसाद तिवारी ने नई गढ़ी में शिकायती आवेदन देते हुए जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उस शिकायती आवेदन की प्रतिलिप जिला कलेक्टर मऊगंज, पुलिस अधीक्षक मऊगंज एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजने हेतु भी लिखा है ।
राजस्व विभाग से जुड़े इस मामले में कितनी सत्यता है यह तो एक जांच का विषय है। इस मामले में यदि पहले भूमि स्वामी सुखचैन प्रसाद तिवारी थे और बाद में कोई अन्य भूमि स्वामी हुआ है तो राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच उपरांत नामांतरण क्यों नहीं किया गया? जबकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने उसी जमीन पर बैंक द्वारा अनुबंध के माध्यम से कर्ज ले रखा है।
यदि इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियोंके गलती पाई जाती है तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? हालांकि इस प्रकार के मामले आए दिन देखने को मिलते रहते हैं जिनमें राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के ही फर्जी तरीके से कार्य कर दिए जाते हैं, और बाद में भूमि स्वामी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है ।