अवैध रेत परिवहन पर सख्ती, चंदिया क्षेत्र से दो ट्रैक्टर जब्त
उमरिया तपस गुप्ता (7999276090)
जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के स्पष्ट निर्देशों के तहत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चंदिया तहसील क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।
खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई गणेशपुर मार्ग के खैरभार रोड पर की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1800 को रोका गया, जिसे सोमनाथ यादव चला रहा था। चालक सोमनाथ यादव पिता नन्दीलाल यादव, ग्राम बसाडी थाना बडवारा जिला कटनी का निवासी है। वाहन में बिना वैध अनुमति के रेत का परिवहन किया जा रहा था। इसी स्थान पर दूसरे वाहन क्रमांक ओडी 35 ई 7722 को भी पकड़ा गया, जिसे मनोज महोबिया चला रहा था। मनोज महोबिया पिता लख्खूलाल महोबिया ग्राम निपनिया तहसील पनागर जिला जबलपुर का निवासी बताया गया है। दोनों वाहन खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए।
इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी, सहायक खनि अधिकारी दिवाकर चतुर्वेदी, खनि निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा एवं प्रभारी खनि निरीक्षक एन.एस. आर्मी की टीम शामिल रही। टीम ने मौके पर ही दोनों वाहनों को मय खनिज रेत के जब्त कर लिया और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की।
प्रशासन ने बताया कि दोनों मामलों में मध्यप्रदेश खनिज अवैध (खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नियमों के अनुसार दोषी पाए जाने पर जुर्माना, वाहन राजसात और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अमले द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों और ठेकेदारों से अपील की है कि वे खनिज परिवहन से पहले सभी आवश्यक अनुमति और दस्तावेज पूरे रखें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
