होली पर दो दिन का सरकारी अवकाश, 3 मार्च के साथ 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने होली पर्व के अवसर पर बड़ा निर्णय लेते हुए 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है। वही मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल से 1 मार्च 2026 को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार पहले 3 मार्च 2026, मंगलवार को होली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने 4 मार्च 2026, बुधवार को भी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
वही जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 4 मार्च 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जहा इसके साथ ही यह दिन सामान्य अवकाश के रूप में भी मान्य होगा। इस निर्णय के बाद राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बैंक तथा अन्य शासकीय उपक्रमों में अवकाश रहेगा।
वही यह संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4 दिनांक 29 दिसम्बर 2025 में आंशिक परिवर्तन के रूप में किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में घोषित अवकाश सूची को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
वही राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार यह अधिसूचना अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी की गई है। शासन के इस निर्णय से प्रदेशभर के शासकीय कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को होली पर्व मनाने के लिए लगातार दो दिन का अवकाश मिल सकेगा।
होली मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ऐसे में राज्य सरकार के इस फैसले को त्योहार की परंपराओं और सामाजिक उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

