हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण
एसडीएम के निर्देश पर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्यवाही
चुरहट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 का मामला
सीधी:- नगर परिषद चुरहट के वार्ड क्रमांक 14 स्थित एक भवन में अवैध रूप से कब्जा करने के मामले को लेकर शनिवार को एसडीएम के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है।बता दें कि यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है।
मिली जानकारी अनुसार देवेन्द्र सिंह पिता सवाईलाल सिंह निवासी नगर परिषद चुरहट वार्ड कमांक 14 के आराजी खसरा नम्बर-1440/1 ख स्वामित्व की भूमि है। जिसके अंश भाग पर आवेदक का 25.30 फुट में 02 कमरे का मकान व गैरिज बना हुआ था। जिसमें एक कमरा आवेदक के द्वारा जीवेन्द्र पटेल पिता शिवाकान्त पटेल निवासी सर्रा चुरहट को किराया पर दिया गया है। तथा दूसरा कमरा शटर लगा व गैरेज खाली था जिसने आवेदक के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ताला बन्द कर दिया गया है।
13 मई 2024 को किराएदार जितेन्द्र पटेल के द्वारा सुबह 4 बजे आवेदक को फोन पर जानकारी दी गयी थी कि जिस कमरे में उसके द्वारा समान रखा गया था उस कमरे का बुद्धसेन अवधिया द्वारा ताला तोड़कर जबरन अतिक्रमण कर लिया गया है। तथा उसका समान कमरे से बाहर फेंक दिया गया है। किराएदार के द्वारा सूचना उपरांत जब मौके पर जाकर देखा गया तो आवेदक के स्वामित्व के कमरे पर अतिक्रिमण की जानकारी सही व सत्य थी।
जिस पर आवेदक के द्वारा अनावेदकगणों से कहा गया कि यह मेरे स्वामित्व व आधिपत्य मकान है आप लोगों ने ताला तोडकर जबरन कब्जा क्यों कर लिया,तब अनावेदकगणों द्वारा यह कहा जाने लगा कि यह उनका मकान है। इसे वह खाली नही करेंगा।अनावेदकगण के द्वारा आवेदक के साथ गाली गलौज व मारपीट की गयी। जिस पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई।
तब आवेदक के द्वारा थाना चुरहट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जो अपराध कमांक- 397/2024 के रूप में पंजीबद्ध हुई।आवेदक के द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम, सूचना रिपोर्ट तो उपरांत भी अनावेदकगण के द्वारा आवेदक के स्वामित्व के मकान को खाली नहीं किया गया है।जिससे मजबूर होकर यह आवेदन पत्र इस न्यायालय में अनावेदकगणों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
जिसे स्वीकार किया जाना विधि प्रक्रिया के अनुरूप एवं न्याय संगत है। यदि आवेदक के स्वामित्व के मकान से अनावेदकगण को तत्काल वेदखल न किया गया तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति निर्मित हो जायेगी और कोई बडी घटना हो सकती है।ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र पर तत्काल कार्यवाही की जाकर अनावेदकगण को धारा-145 दप्रस. के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन वेदखल किए जाने की मांग उठाई गई थी।
ताला बंद कर भाग गया आरोपी
इस संबंध में मिली जानकारी अनुसार जैसे ही शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंची आरोपी बुद्धसेन अवधिया पिता जगदीश अवधिया मौके से घर में ताला बंद कर भाग निकला।
हालांकि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष पंचनामा तैयार कर ताला तोड़ दिया गया और घर के भीतर रखे समान को नगर परिषद के सामुदायिक भवन में सुरक्षित रख दिया गया है। बता दें कि पूर्व में भी एसडीएम द्वारा फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था लेकिन एसडीएम के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा रही थी जिसके चलते फरियादी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा था।
हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्देश कलेक्टर को दिया था। उसी आदेश के पालनार्थ यह कार्यवाही की गई है। इस दौरान चुरहट तहसीलदार साक्षी गौतम, थाना प्रभारी दीपक बघेल सहित नगर परिषद, राजस्व एवं पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे।

