तालाब में डूबकर हुई किशोर की मौत के बाद परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता मंजूर, एसडीएम ने जारी किया आदेश
सीधी। जिले के रामपुर नैकिन तहसील अंतर्गत तालाब में डूबने से जान गंवाने वाले 17 वर्षीय किशोर के परिजनों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत मृतक के पिता के पक्ष में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, न्यायालय तहसीलदार रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 0001/ब-128 (9)/2026-27 तथा 2 जून 2026 के प्रतिवेदन, हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया। अभिलेखों के अनुसार ग्राम अमिलई निवासी विकास सिंह गोड (17 वर्ष), पिता रामसुमिरन गोड, की 7 मई 2026 को सुबह लगभग 10 बजे तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी।
मामले की जांच एवं राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट में घटना को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मानते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6(4) की कंडिका 5(2)(क) के संशोधित प्रावधान (दिनांक 6 दिसंबर 2016) के अंतर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की गई थी।
अनुशंसा के आधार पर एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद ने मृतक के पिता रामसुमिरन गोड, पिता रामसेवक सिंह गोड, निवासी ग्राम अमिलई, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के पक्ष में 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह राशि हितग्राही के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।
शासन की इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य आकस्मिक दुर्घटना में मृतक के परिवार को तत्काल राहत प्रदान करना है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि का भुगतान नियमानुसार शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहयोग मिल सके।

