गेरुआ चोले में कथावाचक निकला सैतान
अस्मत लूटने का युवती ने दर्ज कराई प्राथमिकी
मझौली
जिला सीधी के थाना मड़वास अंतर्गत ग्राम नरगी निवासी एक कथा वाचक जो गेरुआ चोला पहन कर लंबे समय से धर्म के आड़ में अनैतिक कृत्य करता रहा है जिसकी चर्चा क्षेत्र में बनी रहती थी लेकिन अब उसके अनैतिक कृत्य को लेकर एक युवती ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाना गर्दनीबाग पटना में प्राथमिक की दर्ज कराया है।
पीड़िता आजाद पथ पटना की निवासी है जिन्होंने 19 जुलाई 2026 को थाने में प्राथमिक की दर्ज कराया है जिसमें आरोप लगाया है कि सन 2012-13 में उसके मामा के द्वारा सतचड्डी यज्ञ का आयोजन किया गया था जिसमें शिव मूरत उपाध्याय उर्फ सुदामा पिता रोहिणी प्रसाद उपाध्याय ग्राम नरगी, पोस्ट महखोर,थाना मड़वास, तहसील मड़वास, जिला सीधी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है जो वर्तमान समय में सी के पब्लिक वाली गली कौशिल्या धाम आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन में भी आता जाता रहता है।
यज्ञ के दौरान शिव मूरत उपाध्याय से उसका परिचय हुआ और धीरे-धीरे बातचीत होने लगी।वर्ष 2023 में पीड़िता को बी एड करना था जिसके लिए आरोपी ने कहा कि जिला मुख्यालय सीधी में मेरे जजमान की कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है इसलिए तुम वहां एडमिशन ले लो और तुम्हें सिर्फ परीक्षा देने जाना होगा डिग्री तुमको मिल जाएगी। फीस में भी छूट दिलवा दूंगा। उसके कहने पर पीड़िता ने सीधी में एडमिशन ले लिया और 100000 रु(एक लाख) शुल्क के नाम पर आरोपी ने पीड़िता से ले लिया था।
5 जून 2024 को पीड़िता बी एड का पेपर देने सीधी आई और 28 जून 2024 को पूरे पेपर देने के बाद आरोपी ने 29 जून 2024 को पीड़िता को अपने निज निवास नरगी ले गया जहां खाना के साथ कोई नशीली दवा खिला दिया जिससे पीड़िता का सिर चकराने लगा तब उसने अपने तबीयत के बारे में आरोपी को बताया जिसने फिर एक टैबलेट उसे खाने को दिया और बोला कि इसे खालो आराम हो जाएगा लेकिन उसे खाने के बाद पीड़िता का शरीर शिथिल अवस्था में पड़ गया।
तब आरोपी ने पीड़िता के मर्जी के खिलाफ उसका शारीरिक शोषण किया।उस समय पीड़िता का शरीर भले ही शिथिल था लेकिन वह सब देख, सुन,समझ और महसूस कर रही थी लेकिन शिथिल होने के कारण विरोध नहीं कर पाई। फिर जब वह कुछ समय बाद स्वस्थ हुई तो उसने आरोपी से कहा कि आपने मेरे साथ जो किया है उसके बारे में मैं अपने परिवार वालों को बताऊंगी तब उसने उसका माइंड वास शुरू किया और कहा कि तुम किसी से नहीं बताना मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा।
आरोपी ने वर्ष 2023 में अपनी बहन के घर बनारस में पीड़िता का बहन के परिवार वालों से परिचय करा कर उसका भरोसा जीता था जिस कारण वह उसके झांसे में आ गई। इसके बाद आरोपी द्वारा उसके साथ कई स्थानों पर कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। लेकिन 23 अगस्त 2025 को आरोपी ने यह कहकर उससे किनारा कर लिया कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तब पीड़िता आरोपी के बहन को सारी घटना बताई क्योंकि उसने भी उसने भी 100000 रु ऐंठ ली थी।
उसने कहा कि आपके भाई द्वारा हमारे साथ गंभीर अन्याय किया गया है तो उसकी बहन बोली की तुम्हें जहां जाना हो जो करना हो कर सकते हो हमारा भाई तुमसे शादी नहीं करेगा और पुलिस में कंप्लेंट भी करोगी तो उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका परिचय विधायक, सांसद एवं मंत्री लोगों से है इसलिए तुम्हें जो करना हो कर सकती हो। इतना ही नहीं आरोपी द्वारा अपने परिचितों से पीड़िता को धमकी भी दिलाया गया और अश्लील गालियां भी दिलाई गई तब परेशान होकर उन्होंने 19 जुलाई 2026 को थाने में फरियाद दर्ज कराया है।
शिकायत में मांग की है कि आरोपी के साथ उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए धमकी एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग किए जाने पर उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाही की जाए।पीड़िता के शिकायत पर बी एन एस एस की धारा 173 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

