कटनी–सिंगरौली रेल परियोजना के लिए बड़ा फैसला,Sidhi के मझौली तहसील के 12 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक
संजय सिंह सीधी/मझौली।
कटनी–सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है।Sidhi के मझौली तहसील अंतर्गत प्रस्तावित रेल कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले गांवों में भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश उपखंड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मझौली द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा कटनी–सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत ज्योति–जोगा परिवर्तित मार्ग पर रेलवे प्रोजेक्ट हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। राज्य शासन द्वारा 15 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर भू-अर्जन की प्रक्रिया को अधिकृत किया जा चुका है। इसके बाद से ही परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि लेन-देन की आशंका बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि Sidhi जिले के तहसील मझौली के अंतर्गत ग्राम चमराडोल, सेमरिहा, कंडोर, पांड, धनौली, नेढ़ुआ, मझौली, टेकरी, जमुआ नं.-02, सरेहा, ठोंगा एवं जोगा की प्रभावित भूमि पर अब किसी भी प्रकार की क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, नामांतरण या बंटवारे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का दुरुपयोग कर लाभ न उठा सके। यह आदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।
इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सीधी, उप-पंजीयक सीधी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार मझौली तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों को भेजी गई है, ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की
