MP news:लोकायुक्त छापे के बाद से फरार पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन) राम प्रसाद मिश्र की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी शर्मा की ओर से उसके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी। इसमें कहा गया था कि उसके विरुद्ध मिथ्या अपराध कायम किया गया है, जिसमें उसे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। वह वर्तमान में लोकसेवक नहीं है और निजी कारोबार करता है। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उसे गिरफ्तार किया गया, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
MP news:विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड़ ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि गोपनीय शिकायत के सत्यापन के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छापे में उसके यहां से अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। उससे विस्तृत पूछताछ जरूरी है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अभियुक्त संभवतः देश से बाहर दुबई में है। यदि अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह विवेचना में सहयोग नहीं करेगा।
19 दिसंबर को शर्मा के घर और दफ्तर पर पड़े थे छापे
MP news:गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने 19दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान लोकायुक्त को 2.85 करोड़ रुपए कैश, करीब दो क्विंटल चांदी की सिल्लियां, सोने-चांदी के जेवरात और का प्रापर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए थे।
Sidhi news:वहीं इनकम टैक्स ने मेडोरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। ये कार सौरभ के दोस्त चेतन गौड़ की थी। इसके बाद से जब्त सोना और कैश के तार सौरभ शर्मा से जोड़े जाने लगे। ईडी ने सौरभ पर केस भी दर्ज किया है।।