---Advertisement---

Mp news:स्कूल टीचर के लिए आई बड़ी खुशखबरी,मिलेगा टैबलेट

Manoj Shukla

By Manoj Shukla

Published on:

---Advertisement---

Mp news : माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी स्कूल शिक्षा विभाग में जारी किया आदेश

सीधी रीवा सहित मध्य प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में एक आदेश जारी कर दिया है। जहां उनके लिए यह खुशखबरी दिखाई दे रही है अब माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को बच्चों को पढ़ने के लिए टैबलेट मिलने जा रहा है ताकि वह इसमें अपना भी काम कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से सारी जानकारी एकत्रित कर सके।

Mp news : स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 अगस्त को यह आदेश जारी किया था जहां पर 20 अगस्त को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में सभी जिले के deo को यह आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत सभी माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के खाते में ₹15000 आने वाले हैं। जहां वे अपने नजदीकी के दुकान में जाकर इसे क्रय कर सकते हैं इसकी अवधि 4 साल मानी जा सकती है।

Mp news : जहां 4 साल बाद इस टैबलेट का उपयोग खत्म माना जाएगा और इसका उपयोग टीचर अपने खुद के घर के उपयोग के लिए भी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले इसका उपयोग वे नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं आदेश में कई बिंदुओं को दर्शाया गया है।

स्टार्स योजनान्तंर्गत सत्र 2024-25 में टीचर्स रिर्सोस पैकेज के अंतर्गत 75,598 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषयवस्तु को विभिन्न Digital Portal से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, आनलाईन टीचिंग, प्रशिक्षण आदि के लिये 15,000 रु. प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टैबलेट क्रय हेतु किया गय है।

 टैबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन (संलग्न) के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जायेगा।

2.  टैबलेट क्रय उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किये गये माडयूल में दर्ज किया जायेगा।

3. MPSCDC के माड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रू. 15,000/- संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जायेगी।

4. टैबलेट की कार्यशीलता अवधि चार वर्ष मानते हुये राज्य स्तर से चार वर्ष तक टैबलेट को ट्रेक किया जायेगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य शून्य माना जायेगा। अर्थात वार वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा।

5. चार वर्ष की समय सीमा में यदि टैवलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जायेगा। शेष कार्यवाही कंडिका-2.4 के अनुसार होगी।

6. शिक्षक के द्वारा चार वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा। अतः अतिरिक्त राशि लगाकर के उच्च स्पेसिफिकेशन के टैबलेट क्रय किये जा सकते है। राज्य स्तर से अधिकतम राशि रू. 15,000/- ही जारी की जा सकेगी।

7.  जिन शिक्षको की सेवा निवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जायेगा। टैबलेट के समयावधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनाक से की जायेगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्कत 4 वर्ष की रामयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते है तो शेष समयावधि के लिए राशि रु 3750/ प्रति वर्ष के दर से राशि जमा करनी होगी। 

Follow On WhatsApp
Follow On Telegram
Manoj Shukla

Manoj Shukla

मै मनोज कुमार शुक्ला 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।

---Advertisement---

Leave a Comment