Murder:पनागर के बहुचर्चित संदीप हत्याकांड में तीनों आरोपियों को जिला कोर्ट से उम्रकैद और अर्थदंड की सजा, चाकूओं से गोदकर आरोपियों ने की थी निर्मम हत्या
Murder: जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में 11 मार्च 2022 को हुई संदीप पटेल की निर्मम हत्या मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। बहुचर्चित संदीप पटेल हत्याकांड मामले में सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान की कोर्ट आरोपी पनागर निवासी सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, आनंद उर्फ रानू ताम्रकर एवं नीरज पटेल को हत्या का आरोपी ठहराते हुये आजीवन कारावास के साथ साथ अर्थदंड भी लगाया है।
Murder: दरअसल 11 मार्च 2022 को संदीप पटेल अपने दोस्त मोहित कुमार के साथ बड़ी खेरमाई निवासी दोस्त आकाश प्रजापति का जन्मदिन मनाकर पनागर घर लौट रहे था, तभी रास्ते में पुरानी रंजिश चलते आरोपी आनंद, सुरेन्द्र और नीरज ने गाली-गलौज कर संदीप पर चाकूओं से ताबड़तोड़ वार किये और मौके से फरार हो गये। संदीप पर चाकूओं से हमला होने पर प्रत्यक्षदर्शी दोस्त मोहित ने अपने साथी रंजीत को घटना की सूचना दी। घटना स्थल पर रंजीत और मोहित ने खून से लथपथ संदीप को निजी अस्पताल पहुंचाया,जहॉ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पनागर थाने में तीनों आरोपी आनंद उर्फ रानू ताम्रकर, सुरेंद्र सिंह ठाकुर और नीरज पटेल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहॉ से उन्हें जेल भेज दिया।
जिला एवं सत्र न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता स्मिता ठाकुर ने आरोपियों के खिलाफ पैरवी की। बचाव पक्ष और सरकारी एडवोकेट की जिरह और तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान की कोर्ट ने आनंद उर्फ रानू ताम्रकर को आजीवन कारावास एवं 3100 रुपये अर्थदंड, आरोपी सुरेंद्र सिंह ठाकुर को आजीवन कारावास 4100 रुपये अर्थदंड, आरोपी नीरज पटेल को आजीवन कारावास 4100 रुपये अर्थदंड से दंड़ित किया है।
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