निर्वाचन कार्य में लापरवाही करना शिक्षक को पड़ा भरी एक साल की रोकी गई वेतन वृद्धि
उमरिया तपस गुप्ता (7999276090)
जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति उदासीनता दिखाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। शासकीय माध्यमिक शाला बिछिया, विकासखण्ड करकेली के प्रा. शिक्षक मान सिंह उद्दे पर एक वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की सज़ा अधिरोपित की गई है। यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10 के तहत की गई और आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के दौरान बीएलओ को प्रत्येक दिन कम से कम 10 प्रतिशत गणना-पत्रक डिजिटाईजेशन का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन मतदान केंद्र क्रमांक 284 – बिछिया (विधानसभा क्षेत्र 89 – बांधवगढ़) में नियुक्त बीएलओ मान सिंह उद्दे ने 697 मतदाताओं में से केवल 9 मतदाताओं का डिजिटाईजेशन किया, जो कि सिर्फ 1.29 प्रतिशत है।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया और मतदाताओं से संपर्क नहीं किया। सायंकाल गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा बैठक में भी उन्होंने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि निर्वाचन कार्य को लेकर उनमें गंभीरता नहीं थी।
अधिकारियों ने इसे भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रति लापरवाही और म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना। प्रशासन का कहना है कि चुनाव से जुड़े कार्यों में इस तरह की उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। इस निर्णय के साथ स्पष्ट संदेश दिया गया है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
