Sidhi जिले के मझौली के मुख्य बाजार में दिनभर ‘नो एंट्री’, मंदिर–तिराहों के 100 मीटर दायरे में ‘नो पार्किंग’ घोषित, आदेश तत्काल प्रभावशील
Sidhi जिले के मझौली नगर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या और आमजन की असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी के आदेश पर मझौली नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य बाजार में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्रमुख मंदिरों, तिराहों और चौराहों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
Sidhi प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली की रिपोर्ट, नगर परिषद मझौली के प्रस्ताव तथा थाना प्रभारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि मुख्य बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कलेक्टर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत राम मंदिर तिराहा, मझौली बस स्टैंड मार्ग, प्रमुख बाजार मार्गों और व्यस्त चौराहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहन खड़े करने पर रोक रहेगी। वहीं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एवं नगर परिषद की संयुक्त टीम को सख्ती से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरवासियों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस निर्णय से बाजार में यातायात सुचारू होगा, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
