sidhi news:चुरहट पुलिस द्वारा नियम के तहत की कार्यवाही
Sidhi news:प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का निर्देश है कि वैवाहिक कार्यक्रम हो या जो भी कार्यक्रम हों उसमें तेज गति से डीजे और लाउडस्पीकर न बजना चाहिए। इसका पालन होना जरूरी है। उसी तारतम्य में चुरहट पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। जहां कि फरियादी के रिपोर्ट पर लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है।
Sidhi news:इस संबंध में फरियादी करन तिवारी पिता रामानुज थाना चुरहट में रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि 31 जनवरी को शाम करीब 4 बजे पुलिस कालोनी के नीचे कुछ लोग पिकअप क्रमांक एमपी 53 जीए 3815 में डीजे रखकर काफी जोर-जोर से गाना बजाकर कोलाहल मचाते हुए डांस कर रहे थे। जो रहने वाले लेगों को व्यवधान महसूस हो रहा था।
मना करने पर भी वह नहीं माने। हम लोगों ने जाकर देखा तो आरएन पटेल निवासी मिसिरगवां एवं प्रकाश पटेल निवासी मिसिरगवां एवं कार्तिक पटेल का काफी डीजे बज रहा था। शोर को लेकर वैधानिक कागजात चाहा गया तो नहीं पाया गया।
Sidhi news:जिस वजह से कोलाहल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर मना किया गया तो तो पुलिस पर ही तीनों लोग अकडने लगे एवं डीजे बंद कराने के लिए मना करने के बावजूद अशील गालियां पुलिस को देने सहित लपटने एवं शासकीय कार्य में अवरोध डालते हुए लात-घूंसो से मारपीट भी करने लगे। हल्ला, गुहार के बाद सतेन्द्र कुमार दुबे एवं प्रतीक पाण्डेय आए और बीच-बचाव किए। उन लोगों के साथ भी मारपीट की गई जिससे उन्हें अंदरूनी चोटे भी आई। पूरे मामले को लेकर मनमानी रूप का काम करने के कारण आरोपियों के खिलाफ धारा 132, 121, 221, 351(3), 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें कि पुलिस के पास दबाव भी बनाना चाहा गया लेकिन पुलिस ने अपने हिसाब से कार्यवाही की है।
नियम के तहत की गई है कार्यवाही : टीआई
Sidhi news:इस मामले में नगर निरीक्षक पुष्पेन्द्र मिश्रा ने कहा कि हमने नियम के तहत कार्यवाही किए हैं। पुलिस का काम है कि शांति व्यवस्था बनाने में लोग मदद करें इसके लिए पुलिस द्वारा अपील भी की गई भी गदि नहीं करते तो कार्यवाही अभियान जरूरी होता है। टीआई ने कहा कि हम वरिष्ट अधिकारियों के निर्देश एवं मुख्यमंत्री के आदेश के तहत शोरगुल में बाधा डालने के तहत कार्यवाही किए हैं।