मामला जनपद पंचायत मझौली का- तत्कालीन एसडीएम व सहायक लेखाधिकारी की सांठ-गांठ से बने सदस्य
संवाददाता अविनय शुक्ला (7723041705)
Sidhi news: जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमों की धज्जियां सगे संबंधियों द्वारा उड़ाई जा रही है। इन लोगों के द्वारा मीटिंगों सहित अन्य जगहों पर बराबर दबदबा बनाकर रखा जाता है जिसको लेकर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किया गया था बावजूद इसके आदेशों का पालन नही हो पा रहा है। इसी तरह इन दिनो जनपद मझौली में देखा जा रहा है जहां पुत्री तो जनपद अध्यक्ष है ही उनके पिता भी विषय विशेषज्ञ बन बैठे है।बता दें कि पंचायत राज्य अधिनियम मे स्पष्ट आदेश है की निर्वाचित पदाधिकारी का कोई भी सगा-संबधी उस संस्था मे सदस्य नहीं हो सकता, जिसमे उनका कोई सगा संबंधी पदाधिकारी है। लेकिन जनपद मझौली में सभी नियमों को ताक में रखकर कार्य किया जाता है। 2022 में मझौली जनपद की अध्यक्ष सुनैना सिंह बनी थी उसके बाद में इनके पिता आनंद सिंह शेरगांव ने तत्कालीन एसडीएम और जनपद के सहायक लेखाधिकारी से सांठ-गांठ जमाते हुए कूट रचित तरीके से जनपद की कार्यवाही विवरण मे अपना नाम विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप मे जुड़वा लिया गया जो पूरी तरह सेअनुचित है। पंचायत राज अधिनियम मे हर निर्वाचित या मनोनीत सदस्य के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किए जाते है जबकी इस पूरे मामले को लेकर आदेश भी नही जारी हुआ है। इसको लेकर कई जनपद सदस्यों ने विरोध भी किया था एवं लिखित शिकायत भी जिला पंचायत सहित अन्य जगहों पर की गई लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जांच व कार्रवाई नही की जा सकी है। वहीं सूत्रों की माने तो आनंद सिंह हमेशा जनपद कार्यालय मझौली मे उपस्थित रहकर अपनी पुत्री के नाम पर कार्यालय एवं क्षेत्र के लोगों के साथ मनमानी पर उतारू है। जिससे जनपद सहित ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। आमंत्रित सदस्य सिर्फ दे सकते है सुझाव / पंचायत राजअधिनियम में ऐसे लोगों को आमंत्रित सदस्य बनाने का निर्देश है जो अपने-अपने क्षेत्र, जिला स्तर पर पर्यावरण का जानकार, शिक्षा जगत का विशेषज्ञ, कानून का जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि प्रावधान है इन आमंत्रित सदस्यों को जनपद की बैठक मे सिर्फ सुझाव मांगने पर सलाह देना है न की जनपद की गतिविधियों मे हस्ताक्षेप करना है। लेकिन ये आमंत्रित सदस्य बनकर जनपद की हर गतिविधियों में हस्ताक्षेप करने में उतारू देखे गए है।
कई बार की गई लिखित शिकायत
Sidhi news: इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ समाजसेवी एवं अधिवक्ता संतोष सिंह द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कलेक्टर, जिला पंचायत में जनसुनवाई, जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की गई है कि जनपद अध्यक्ष सुनैना सिंह के पिता आनंद सिंह को नियम विपरीत सामान्य प्रशासन समिति में मनोनीति सदस्य चयनित कीहै, जबकि शासन के पत्र क्रमांक 10412 दिनांक 13 जुलाई 2022 के तहत अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्ति को ही मनोनीति किया जा सकता है आनंद सिंह में ऐसी कोई भी विशेषता और योग्यता नहीं पाई जाती है एवं ये अध्यक्ष के पिता है तत्कालीन एसडीएम आर्थिक दबाव में आकर सम्पूर्ण कार्रवाई गलत की गई है।
कांग्रेस पार्टी के है उपाध्यक्ष
Sidhi news: बता दें कि पंचायत राज्य मे स्पष्ट उल्लेख है की किसी भी पार्टी का पदाधिकारी जनपद का आमंत्रित सदस्य नही हो सकता लेकिन आनंद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के जिला पदाधिकारी उपाध्यक्ष के पद पर है इनके द्वारा सांठ-गांठ जमाते हुए जनपद के आमंत्रित सदस्य बन गए और जनपद में अपना एक तरफा राज चला रहे है। जबकि विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार इनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है।