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Sidhi news:धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ अब करेंगे डीएसपी कार्यवाही

Manoj Shukla

By Manoj Shukla

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Sidhi news : डीएसपी द्वारा की जा रही है धार्मिक उन्माद फैलाने की जांच

हनुमान मंदिर कपुरी कोठार के नाम से बनाया गया था ग्रुप

सभी ग्रुप एडमिन के विरूद्ध होगी कार्यवाही

Sidhi news : सीधी। सोशल मीडियां के माध्यम से धार्मिक उन्माद एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई थी। जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक सीधी को सौप दी गई है।

उक्त आशय कि जानकारी देते हुये आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि अनुरूद्ध मिश्र ने अपने मोवाइल नम्बर से 17 सितम्बर 2024 को समय 3.37 बजे हनुमान मंदिर कपुरी कोठार के नाम से वाट्सएप में ग्रुप बना कर, दर्जनों लोगों को ग्रुप एडमिन बनाया गया और उसके बाद हनुमान मंदिर विकने, पूजारी को हटाने आदि तरह-तरह के भड़काने वाले पोस्ट एवं बिना साक्ष्य के असत्य एवं झूठा व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा कर आम जनता को गुमराह करने, उनसे विवाद करने हेतु भड़काने के साथ विवादस्पद पोस्ट डलवा कर अफवाह फैला जन भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई थी।

Sidhi news : इतना ही नही उक्त वाटसप ग्रुप में फरार आरोपी, मद्रक व्ययों के आरोपी एवं आदतन अपराधियों को भी एडमिन बनाया गया ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़े और अराजकता का महौल उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी ग्रुप में एडमिन है और वह आपत्तिजनक पोस्टों पर कोई आपत्ति नही करता तो पोस्ट करने वाला और एडमिन दोनों दोषी माने जाते है। श्री सिंह ने बताया कि जिस न्यास के संबंध में कुछ लोगों द्वारा गलत आफवाह फैलाकर धार्मिक उन्माद फैलाया गया।

उसकी कार्यवाही 13 सितम्बर के बाद समाप्त हो गई थी। इस बात कि जानकारी होते हुये भी हनुमान मंदिर कपुरी कोठार न्यास में शामिल नही है और प्रस्तावित न्यास पंजीयन का आवेदन वापस ले लिया गया है इसके बाबजूद भी 17 सितम्बर को वाटसप ग्रुप बना कर धार्मिक उन्माद फैलाने एवं सामाजिक सौहार्द विगड़ने का प्रयास किया गया।

क्या है कार्यवाही के प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति किसी के कह देने मात्र से बिना किसी साक्ष्य के किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है और लगाये गये आरोप को सिद्ध नही कर पता तो उसके खिलाफ शिकायत पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस कार्यवाही कर सकती है। जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह, धार्मिक उन्माद व चैकाने वाली खबरें फैलाता है तो उसके विरूद्ध धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही हो सकती है।

यही नही अफवाह फैलाकर जन भावनाएं भड़काने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 505 एवं फेसबुक पर किसी के बारे में बिना किसी ठोस आधार के ऐसी पोस्ट करना व कमेंट करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची तो ऐसी पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज हो सकता है।

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मै मनोज कुमार शुक्ला 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।

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