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Sidhi news:मझौली में भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई 

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

By राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

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Sidhi news:मझौली में भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई 

Sidhi news:तहसील मझौली अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं के प्रसारण से कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर किसी भी प्रकार के भ्रामक, आपत्तिजनक, धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो या वीडियो का प्रसारण, लाइक, शेयर अथवा फारवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा। ग्रुप एडमिन को ऐसे संदेशों को रोकने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

राजू गुप्ता ।। State Head @NewsE7Live

राजू गुप्ता मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक सक्रिय और ज़मीनी पत्रकार हैं। वे लंबे समय से स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों पर तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं।

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