Sidhi news:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर सीधी एवं तहसील मुख्यालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में दिनांक 13 दिसंबर को वर्ष 2025 की चौथी एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री दिनकर ने नेशनल लोक अदालत के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 08.12.2025 को प्रचार रथ को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ तथा पंप्लेट्स वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
Sidhi news:उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर, विशेष न्यायाधीश श्री यतीन्द्र कुमार गुरू, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री दीपक शर्मा, द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोनी, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन, श्री कपिल देव काछी, श्री मृदुल लटौरिया, श्री अभिषक साहू जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक, चीफ लिगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, डिप्टी चीफ लिगल एड डिफेंस काउंसिल श्री बाबूलाल सिंह, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, श्री देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, श्री ऋषभ सिंह, श्री रामबहोर पटेल विद्युत विभाग, नगर पालिका के कर्मचारीगण सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण श्री रूपेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री कुमोध यादव, श्री राजेश प्रताप सिंह, श्री उमाकांत शुक्ला, श्री सौरभ पाठक उपस्थित रहे।
Sidhi news :सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए कहा कि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है जिससे प्रकरण पूरी तरह समाप्त हो जाता है और सभी पक्षकारों की जीत होती है। नेशनल लोक अदालत मेें आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण सर्वाेत्तम तरीका है जिससे समय एवं धन की क्षति रूकती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय के बाहर आपसी समझौता होता है जिसे वापस न्यायालय में प्रेषित किया जाता है, तद्नुसार न्यायालय द्वारा समझौते का निर्णय दिया जाता है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों, धन वसूली प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जावेगा।
सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने अपील की है कि दिनांक 13 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विवाद विहीन समाज की संकल्पना में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करे
