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Sidhi news:जिला शिक्षा अधिकारी के कृत्यों की हुई शिकायत

Abhinay Shukla

By Abhinay Shukla

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Sidhi news:शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण एवं कमिश्नर को भेजा आवेदन

Sidhi news:जिला शिक्षा अधिकारी के कारनामों की शिकायत लगातार प्रदेश स्तर पर की जा रही है बावजूद इसके अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की जांच व कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिसको लेकर शिकायतकर्ता द्वारा कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, शिक्षा मंत्री , मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण एवं कमिश्नर को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।शिकायतकर्ता विरेन्द्र सिंह परिहार द्वारा की गई शिकायत में उल्लेख किया गया है कि डीईओ प्रेमलाल मिश्र के द्वारा भण्डार क्रय नियमो के विपरीत समस्त सामग्रियो के खरीद-फरोक्त लक्ष्मी ट्रेडर्स अस्पताल चौराहा सीधी से किया गया है। दो-तीन फर्मों का कोटेशन स्वयं लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा सीधे भण्डारी को देकर अपने फर्म का दर अन्य फर्मों से कम दिखा कर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जबकि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारीसीधी के आवक शाखा में पंजीकृत होने के उपरांत भण्डार शाखा को उपलब्ध कराये जाने के नियम है। श्री मिश्र द्वारा भण्डार क्रय नियमो का उल्लंघन करते हुए गभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। वहीं प्राइवेट वाहन किराये पर लेने हेतु शासन के नियमो का पालन नहीं किया गया है। निविदा आमंत्रित करने में केवल टीए में पंजीकृत बाहन को एवं वर्ष 2024 माडल को ही शासकीय किराये पर लेने के प्रावधान है। श्री मिश्र शासकीय उपयोग हेतु किराये के वाहन लेने में गभीर अनियमितता की गई है। इतना ही नहीं आरबी सिंह प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी विकास खण्डशिक्षा अधिकारी सिहावल जिनके विरुद्ध लगभग 23 लाख के शासकीय राशि के ख्यानत का आरोप है को बिना विभागीय जांच कराये ही उनके समस्त स्वत्वों का भुगतान करा दिया गया है।

मनमानी रूप से दी गई पदोन्नति

Sidhi news:शिकायतकर्ता ने बताया कि शासन के नियमानुसार अरूण सिंह को वर्ष 1999 में दैनिक वेतन भोगी से लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया। मप्र लिपिक वर्गीय (अमहा विद्यालय नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्ते) 1973 के अनुसार उ.श्रे.लि. के पद पर बिना रिक्त पद के ही पदोन्नति कर दिया गया तथा लेखापाल के पद न होने पर क.ले. परीक्षक के पद के विरूद्ध पदोन्नति कर दिया गया जबकि पदोन्नति रिक्त पद पर ही मान्य होती है। कनिष्ठ लेखा परीक्षक की बरिष्ठता एवं लेखापाल की बरिष्ठता पृथक- पृथक जारी की जाती है। सहायक ग्रेड-2 से कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर भी की गई नियुक्ति मान्य योग्य नहीं है जिसको निरस्त करते हुए बसूली कराने की मांग की गई है।

रिस्तेदार ले रहे लाभ

Sidhi news:प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के रिश्तेदार रजनीशपति त्रिपाठी माध्यमिक शिक्षक के पिता स्वर्गीय रजनीशपति त्रिपाठी सहायक शिक्षक के आश्रित परिवार के पुत्र रजनीशपति त्रिपाठी माध्यमिक शिक्षक की अनुकम्पा नियुक्ति संबिदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर दी गई है, जबकि मप्र शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 लिपिक, एवं भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। पूरे मामले की जांच कराकर अवैध नियुक्ति को निरस्त किया जाय साथ ही रजनीशपति त्रिपाठी के द्वारा 62 लाख रूपये की भूमि बिना विभागीय अनुमति के बिना बैंक से लोन लिये ही जमोड़ी में क्रय की गई है।

मनमानी हो रहा टीए-डीए का भुगतान

Sidhi news:शिकायतकर्ता ने शिकायत में उल्लेल्या किया है कि प्रभारी जिलाशिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा स्थाई समिति जिला पंचायत सीधी के सचिव के दायित्व का निर्वहन करते हुए विना जिला पंचायतसीधी के अध्यक्ष अथवा विहित प्राधिकारी कमिश्नर रीवा केअनुमोदन के ही शिक्षा स्थाई समिति की बैठक में जिले भर केप्राचार्यों लगभग 225, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियो,विकासखण्ड स्त्रोत समन्यवयक, जन शिक्षको, जिलापरियोजना समन्वयक तथा कार्यालयीन लिपिको को बुलाकरसभी को चाय नाश्ता समोसा, मिठाई एवं उपरोक्त अधिकारियो- पदाधिकारियो के टीए-डीए में लाखो रूपये व्यय किया गया है।

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