Anokhi saja : सतना में कोतवाली के कोतवाल को कोर्ट से सजा,एक हजार पौधे लगाकर देनी होगी जीपीएस लोकेशन
चित्रकूट में लगाने होगे पौधे,हाईकोर्ट ने कहा -फलदार फौधे लगाकर देखरेख भी कराना
Anokhi saja : सतना में पदस्थ एक थानेदार को कोर्ट ने एक अनोखी सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने टीआई को सजा के तौर पर एक हजार पौधे लगाकर उसकी जीपीएस लोकेशन देनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि चित्रकूट में फलदार पौधे लगाना होगा और एक साल तक उन पौधों की देख-रेख भी करना होगा। जानकारी के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सतना के सिटी कोतवाली थाना के टीआई रावेंद्र द्विवेदी को यह सजा सुनाई है जो अपने आप में अलग है। उन्हें भगवान राम की तपोभूमि व धर्मिक नगरी चित्रकूट में एक साल में एक हजार फलदार पौधे लगाकर उनकी निगरानी करनी होगी कि वो सूखे नहीं।
Anokhi saja : समय भी कोर्ट ने तय किया ,एसपी करेंगे निरीक्षण
मप्र उच्च न्यायालय ने थानेदार को जो सजा दी है उसमें समय भी दिया है कि इतने ही दिनों में पौधरोपड़ करना है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच पौधरोपण करेंगे। उन्हें पौधों के फोटो और उनकी जीपीएस लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट में पेश करनी होगी। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने एक और तारीख नियत कर रखी है जिसमे अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी, वहीं कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इससे पहले सतना एसपी को टीआई के लगाए गए पौधों का निरीक्षण करना होगा और अगली सुनवाई (16 सितंबर) पर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी।कुलमिला थानेदार अपनी सजा को पूरा कर रहे हैं या नहीं इसकी निगरानी भी सतना पुलिस कप्तान को करनी होगी।
Anokhi saja : पौधे लगाने की सजा टीआई को क्या…?
सतना के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को ऐसी अनोखी सजा क्यो पड़ी है यह सवाल है लिहाजा बता दें कि टीआई ने रेप के एक मामले में कोर्ट के नोटिस की तामीली नहीं कराई थी। कोर्ट वो भी उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कर दिया। दरअसल, एक नाबालिग से दुराचार के मामले में सतना की जिला कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2021 को राम अवतार चौधरी नाम के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस पर दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को पीडि़ता को नोटिस जारी किया था। सतना सिटी कोतवाली पुलिस को नोटिस की तामीली करानी थी, जो नहीं हुई। जिसके बाद गुरुवार को इस मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए टीआई को अनोखी सजा सुनाई है।
बोले थानेदार-ये पर्यावरण पुण्य का काम
हाईकोर्ट से मिली अनोखी सजा पर टीआई रावेंद्र द्विवेदी ने कहा कि वे कोर्ट से मिली सजा को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना तो पुण्य का काम है और पर्यावरण में सहयोग है मै पेड़ लगाकर उनकी देखरेख भी करूंगा। पर्यावरण संरक्षण व पुण्यभरे काम को मै कर्तव्य के साथ पूरा करूंगा।