Sidhi crime:बिना अनुमति तेज़ डीजे बजाना पड़ा भारी, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई में साउंड सिस्टम जब्त
Sidhi crime:सीधी शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर कोतवाली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए देर रात बड़ी कार्रवाई की है। थाना कोतवाली सीधी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (सउनि) द्वारा गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर बिना वैध अनुमति तेज आवाज में डी.जे. बजाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 11 दिसंबर 2025 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कोतरकला क्षेत्र में सूर्यनारायण गुप्ता के घर के पास अत्यधिक तेज आवाज में डी.जे. बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में शोरगुल और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। सूचना की तस्दीक हेतु सउनि हमराही स्टाफ प्रधान आरक्षक 379 जयराम सैनी के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाह के रूप में रोहणी जायसवाल (26 वर्ष), निवासी उत्तरी करौंदिया एवं आशीष यादव (30 वर्ष), निवासी पडैनिया, थाना कोतवाली सीधी को भी शामिल किया गया।
मौके पर पाया गया कि शिवेन्द्र गुप्ता (25 वर्ष), निवासी कोतरकला द्वारा रात्रि 12.20 बजे तेज ध्वनि में डी.जे. बजाया जा रहा था। जब डी.जे. संचालन से संबंधित वैध अनुमति पत्र मांगे गए तो आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति होना स्वीकार नहीं किया गया। यह कृत्य धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से एक नग एम्पलीफायर, एक नग मिक्सर तथा दो नग 12 इंची साउंड बॉक्स को विधिवत जप्ती पत्रक के तहत रात्रि 12.50 बजे जब्त किया। इसके पश्चात आरोपी को धारा 35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस जारी कर तामील कराई गई और मौके से रिहा किया गया।
जप्त किए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को थाना लाकर सुरक्षार्थ एचसीएम को सुपुर्द किया गया। वापसी उपरांत संबंधित अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
Sidhi crime:कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि शहर में शांति भंग करने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।
