Sidhi में हत्या के मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास
Sidhi जिले के एक सनसनीखेज हत्या प्रकरण में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया।
मामला Sidhi जिले के थाना जमोड़ी क्षेत्र के ग्राम हडबडो से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2023 को सोनू साकेत ने थाना जमोड़ी में सूचना दी थी कि उसका भाई हरिश्चंद्र साकेत 10 सितंबर की सुबह गांव की ओर निकला था, लेकिन रात तक घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि सिरसी-तेगवा के जंगल में हरिश्चंद्र साकेत का शव पड़ा हुआ है।
परिजनों और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि मृतक का शव जंगल में मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर अंदर पड़ा था। उसके गले में सफेद तौलिया कसा हुआ था, शरीर पर चोट के निशान थे और पास में चप्पल पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि गला घोंटकर हत्या की गई है। इस सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और बाद में हत्या व साक्ष्य छुपाने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ने बेहद मामूली बात पर नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि मृतक द्वारा आरोपी को एक नाम से संबोधित किए जाने से वह आक्रोशित हो गया और बदले की भावना से अपचारी बालक के साथ मिलकर हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, सीधी ने इसे जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक पवन सिंह और उपनिरीक्षक शेषमणि मिश्रा द्वारा की गई। विवेचना पूरी होने के बाद अपचारी बालक का प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में तथा मुख्य आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी राजकुमार सिंह गोंड को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे हत्या के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड, साथ ही साक्ष्य छुपाने के मामले में अलग से सजा सुनाई।
