Mpnews:बुलेट के विवाद में दोस्त बना था जल्लाद,बीयर की बोतल सिर पर मारी, फिर रस्सी से गला घोंटकर पेड़ पर लटकाया था , हत्यारे को मिली उम्रकैद सजा।
Mpnews: खरगोन शहर के चर्चित और जघन्य हत्याकांड में जिला न्यायालय मंडलेश्वर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने बुलेट मोटरसाइकिल के मामूली विवाद में अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी यश उर्फ यसु पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 8,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्या था मामला: शाम को बुलेट लेकर निकला था बिट्टू
विशेष लोक अभियोजक (ADPO) विजय सिंह जमरा ने बताया कि घटना 23 मार्च 2023 की है। खरगोन निवासी राजेश डावर का पुत्र बिट्टू उर्फ अभिनय शाम 4 बजे अपनी बुलेट लेकर घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो संदेह की सुई बिट्टू के दोस्त यश उर्फ यसु और एक अन्य नाबालिग साथी पर टिकी।
साजिश: तालाब किनारे पार्टी की, फिर कर दी हत्या
Mpnews:पुलिस पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ। आरोपी यश और उसके साथी बिट्टू को डाबरिया रोड स्थित तालाब किनारे ले गए थे। वहां तीनों ने मिलकर बीयर पी। इसी दौरान बुलेट को लेकर यश और बिट्टू के बीच विवाद हो गया। गुस्साए यश ने पहले बिट्टू के सिर पर बीयर की बोतल से वार किया और फिर कार्टून बांधने वाली रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को पेड़ पर लटका दिया था।
अदालत का फैसला: तीन अलग-अलग धाराओं में सजा
माननीय विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) मसूद अहमद खान ने मामले को गंभीर और सनसनीखेज मानते हुए आरोपी यश उर्फ यसु पटेल को निम्न धाराओं में सजा सुनाई:
धारा 302 (हत्या) व SC/ST एक्ट: आजीवन कारावास और 6,000 रुपये जुर्माना।
धारा 201 (साक्ष्य छुपाना): 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना।
”अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह जमरा ने मजबूती से पैरवी की। वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।”

