नहर हादसे में मृत युवती के परिजनों को मिली राहत, एसडीएम विकास कुमार आनंद ने स्वीकृत की 4 लाख की सहायता राशि
सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र अंतर्गत नहर में डूबने से हुई युवती की मौत के मामले में प्रशासन ने मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6(4) के तहत मृतका के पिता के खाते में 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद द्वारा जारी की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय तहसीलदार चुरहट के प्रकरण क्रमांक 0001/बी-128(9)/2026-27 एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 04 मई 2026, हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर यह सहायता स्वीकृत की गई। दस्तावेजों के अनुसार ग्राम करियाझर निवासी 20 वर्षीय सुनीता सिंह गोंड़ पिता अमरबहादुर सिंह गोंड़ 28 मार्च 2026 को नहर में गिर गई थीं। घटना के बाद उनकी तलाश की गई, जिसके दो दिन बाद 30 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6 बजे उनका शव ग्राम गन्नौड़ क्षेत्र के उत्तर दिशा में वन परिक्षेत्र में निर्मित उत्तर प्रदेश बाणसागर नहर में मिला था।
मामले की जांच एवं प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 5(4) की कंडिका 5(2क) के संशोधित प्रावधान दिनांक 06 दिसंबर 2016 के तहत मृतका के निकटतम वारिस एवं पिता अमर बहादुर सिंह गोंड़ निवासी करियाझर, रीवा को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। प्रशासन द्वारा 4 लाख रुपये की यह राशि संबंधित बैंक खाते में भुगतान हेतु स्वीकृत कर दी गई है।
चुरहट एसडीएम विकास कुमार आनंद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सहायता प्राकृतिक एवं आकस्मिक दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामलों में शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

