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12 लोगों की गवाही के बाद मिली 14 साल की सजा जाने क्या था मामला

Manoj Shukla

By Manoj Shukla

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Judgement: ग्वालियर जिला न्यायालय की NDPS कोर्ट ने शातिर स्मैक तस्कर शफी मोहम्मद को एक दर्जन गवाहों की गवाही के बाद 14 साल कैद ओर एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, तस्करी से जुड़ा यह मामला 4 नवंबर 2021 का है, जहां क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर शहर के बस स्टैंड पर दबिश दे कर एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

उसकी तलाशी लेने पर 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पूछताछ में या अभी खुलासा हुआ कि तस्कर का नाम शफी मोहम्मद है जो मंदसौर का रहने वाला है और एक लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था। बरामद स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए थी।

Judgement: स्मैक की इतनी बड़ी खेप बरामद होने पर पुलिस मुख्यालय नारकोटिक शाखा ने इस मामले की विवेचना NCB इंदौर को सौंपी थी। जांच में यहा भी सामने आया कि अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल भी स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्ता है ऐसे में इन्हें भी आरोपी बनाया गया। जहा 29 अप्रैल 2022 को आरोपी शफी मोहम्मद और अयूब हुसैन के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश हुआ।

इस दौरान 12 गवाहों के बयान न्यायालय के सामने हुए।लिहाजा सुनवाई के दौरान अब न्यायालय ने आरोपी शफी मोहम्मद को दोषी पाते हुए 14 साल का कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है, आरोपी शफी मोहम्मद घटना के समय से ही ग्वालियर सेंट्रल जेल में है।

Judgement: वहीं आरोपी अयूब की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन न्यायालय में पेश किया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए अब स्थाई गिरफ्तार वारंट जारी किया है।

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मै मनोज कुमार शुक्ला 9 सालों से लगातार पत्रकारिता मे सक्रिय हूं, समय पर और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है।

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