Suspend: कलेक्टर ने पंचायत समन्वयक अधिकारी को किया निलंबित
उमरिया तपस गुप्ता
Suspend: कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने उमर उल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री खान का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मानपुर जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जावेगा।
Suspend: विदित हो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनसुनवाई आवेदन पत्र दिनांक 30 अगस्त 2024 की जाँच में पाया गया कि श्रीमती कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल असंगठित श्रमिक के पंजीयन क्रमांक 136561783, निवासी ग्राम अमरपुर, जनपद पंचायत मानपुर की मृत्यु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रदाय की जाने एवं श्रम विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली अंत्येष्टी सहायता राशि पाँच हजार रूपये तथा अनुग्रह सहायता दो लाख का भुगतान मृतक को अभिलेखों में कूटरचना कर जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल निवासी ग्राम अमरपुर के संबंल पंजीयन कार्ड का उपयोग कर प्रकरण स्वीकृत कराया गया। जबकि मृतक श्रीमती कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल का संबंल पंजीयन कार्ड उपलब्ध था। परिणामतः जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल को संबंल योजना का लाभ नही मिल पा रहा है।
Suspend: उमरउल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी अनुग्रह सहायता राशि के अभिलेखो का सत्यापन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को प्रेषित किया गया परिणामतः उक्त राशि दिनांक 7 जनवरी 2021 को शासन स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वीकृत की गई। इस प्रकार उमरउल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।