Umaria News: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता को किया गया निष्कासित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने राधेश्याम काकोडिया को जिले की चतुर्दिक सीमाओं से किया निष्कासित
तपस गुप्ता उमरिया
Umaria News: उमरिया जिले के जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है यहां पर आदेश तारीख करने के बाद एक व्यक्ति को एक साल के लिए जिले से निष्कासित कर दिया है। पुलिस के साथ झड़प हुई थी जिसके बाद कई धाराओं के तहत मामला उनके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था।जिसके ऊपर पुलिस ने कार्यवाही की ही लेकिन उसके अलावा कलेक्टर ने भी अब कार्यवाही करते हुए इस व्यक्ति को आज तक अपराधी मानते हुए उन्हें जिले की चतुर्दिक सीमा से निकाल दिया है।
Umaria News: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने राधेश्याम काकोडिया पिता कौड़ीलाल काकोड़िया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तिघरा, थाना धनौरा, तहसील घंसौर, जिला-सिवनी (म.प्र.) हाल निवासी कार्यालय गोड़वाना गणतंत्र पार्टी उमरिया, थाना कोतवाली उमरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1 साल की अवधि के लिये निष्काषित किया है।अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करे।
Umaria News: आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना कोतवाली उमरिया को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।